भाजपा नेता ने थाना अध्यक्ष और एसआई पर कार्रवाई के लिए सीएम योगी को लिखा पत्र

एसआई सच्चिदानंद पर गिर सकती है  शासन-प्रशासन की गाज


 एसआई के  ऊपर लटकी कार्रवाई की तलवार


सरपतहां। थाने के उप निरीक्षक सच्चिदानंद पर  ग्राम न्यायालय शाहगंज, शासन/ प्रशासन की गाज गिर सकती है।करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं भाजपा नेता संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर  आरोप लगाया गया था कि थानाध्यक्ष व उप निरीक्षक  सच्चिदानंद ने सभी नियम कानून को ताक पर रखकर आपसी खुन्नस निकालने के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी और द्वेष की भावना से युक्त होकर विपक्षी से मिलकर पीड़ित विनोद सिंह एवं उनके पूरे परिवार के ऊपर एक पुराने और मामूली रास्ते के विवाद में पीड़ित के ऊपर ही फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और जेल भेज दिया था।जनपदीय स्थापना समिति संबंधी कार्यवृत्त दिनांक 30 जनवरी 2023 के अनुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस  स्थापना समिति के सदस्यों के साथ हुए विचार विमर्श के उपरांत सरपतहां  के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का गैर जनपद तबादला हो गया है।विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक उप निरीक्षक  पर  न्यायालय,सरकार और प्रशासन की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। 

आरोप है  कि पीड़ितों के साथ थाने में बदतमीजी भी की गई।परिजनो को जेल भेज दिए जाने के कारण पीड़ित अपने ही भाई की  तेरहवीं भी नहीं कर सका था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि  इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट का एक फर्जी वीडियो पुलिस कप्तान को भेजा गया है जो इस घटना से संबंधित ही नहीं है।प्रार्थना पत्र में वीडियो की जांच कराने की भी मांग की गई है।लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थानाध्यक्ष तथा उप निरीक्षक के खिलाफ तमाम शिकायतें होने की बात का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने पत्र में अवगमुख्यमंत्री से थाना अध्यक्ष और एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए आदेशित करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।वाणी रंजन अग्रवाल सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार  छितमपट्टी रास्ते के विवाद मामले मे किसी भी प्रकार के ठोस साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर आवेदक गण विनोद सिंह,खुशबू सिंह,पूनम सिंह, श्रेया सिंह, गुडलक सिंह व सोनम सिंह द्वारा धारा 147,323,504,506,452,34,308,427 ,354 भा.द.सं. सरपतहां जौनपुर के प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा मु. 100000 रुपए का स्व.बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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