
जमीन मालिक पर एम आरटीपी के तहत मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jun 07, 2023
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भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत अवैध इमारतों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए पालिका के प्रशासक एवं आयुक्त विजय कुमार म्हसाल, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने सभी वार्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। जिसके तहत उपायुक्त ( अतिक्रमण) दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में सभी प्रभाग समितियों में अतिक्रमण व अवैध इमारतों पर लगातार कार्रवाई शुरू है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक दो अंर्तगत काप कणेरी गांव, घुंघटनगर परिसर में पुराना मकान नंबर 224 तोड़कर पालिका के नगर रचना विभाग से किसी प्रकार की परमिशन ना लेकर आरसीसी इमारत बनाने की शिकायत सहायक आयुक्त फैसल तातली को मिली थी। जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर इमारत का अवैध निर्माण तोड़ने के लिए जमीन मालिक संदीप कुमार अश्रफीलाल गुप्ता को नोटिस जारी किया और बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे व अतिक्रमण की टीम ने बांधकाम स्थल से साहित्य जब्त कर लिया और इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र कार्यालय में जमा करने के लिए संदीप गुप्ता को निर्देश दिये गये थे। इसके लिए सहायक आयुक्त तातली ने सुनवाई भी रखी थी। किन्तु सुनवाई के दिन जमीन मालिक संदीप कुमार अश्रफीलाल गुप्ता गैर हाजिर रहे। जिसके उपरान्त पुराने मकान नंबर 224 को तोड़ कर बनाई जा रही आरसीसी इमारत को अवैध घोषित करते हुए सहायक आयुक्त तातली ने भिवंडी शहर पुलिस थाना में संदीप कुमार अश्रफीलाल गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मकान मालिक गुप्ता के विरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज किया है। किन्तु अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नही हुई है। जिसकी आगे की जांच शहर पुलिस कर रही है।
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