जिले में लाउड स्‍पीकर एवं ध्‍वनि विस्‍तारक यन्‍त्रों के उपयोग पर 03 फरवरी से 31 मई तक रोक

राजगढ । माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेण्‍डरी एवं हाई स्‍कूल परीक्षा प्रारम्‍भ हो रही है। जिले के प्रमुख नगरों एवं ग्रामों में लाउड स्‍पीकर एवं अन्‍य ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक-टोक के किया जा रहा है। इस कारणवश विद्याथयों के अध्‍ययन में बाधा उत्‍पन्‍न हो रही है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-18 के अन्‍तर्गत प्रदत्‍त शक्तिायों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्‍त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्‍पीकर एवं ध्‍वनि विस्‍तारक यन्‍त्रों के उपयोग पर 03 फरवरी, 2025 से 31 मई, 2025 तक प्रतिबन्‍ध आरोपित किया है। विशेष-परिस्थितियों में इनका उपयोग राजगढ/ ब्‍यावरा/ नरसिंहगढ़/ सारंगपुर/ खिलचीपुर-जीरापुर नगर से संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी तथा अन्‍य स्‍थानों के लिए संबंधित तहसीलदार कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्‍त कर किया जा सकता है।

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