
नगर थाना सासाराम, रोहतास।
- सुनील कुमार, जिला ब्यूरो चीफ रोहतास
- Apr 28, 2025
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विघुत तार संयोजित कर जलाने पर जुर्माना
रोहतास। जिला मुख्यालय सासाराम में कार्यरत मो० असरार हुसैन, उम्र 35 वर्ष कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा-मदार दरवाजा में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक-28.04.2025 को विद्युत ऊर्जा चोरी के जाँच हेतू एक छापेमारी दल का गठन किया गया। जिसमें मेरे अतिरिक्त शामिल सदस्यों का नामः एवं पदनाम निम्न है
(१) मो० परवेज आलम, उम्र 37 वर्ष, (सहायक विद्युत अभियंता, डाम, विद्युत आपूर्ति अचल, सासाराम)
(2) बिकाश कुमार सिन्हा, उम्र 48 वर्ष (सारणी पुरुष, वि०आ०प्र०-मदारदरवाजा)
(3) कालेशवर गुप्ता, उम्र-47 वर्ष (कनिय सारणी पुरूष वि०आ०प्र०-मदारदरवाजा)
(4) ददन कुमार, उम्र 34 वर्ष (मानवबल, वि०आ०प्र०-मदारदरवाजा)
(5) मनोज कुमार, उम्र 55 वर्ष (मानवबल, वि०आ०प्र० मदारदरवाजा)।
छापेमारी दल समय लगभग अपराह्न 03:12 बजे अखिलेश कुमार, पिता मुन्ना लाल, पता जानी बाजार मोड काजीपुरा, कस्तूरी मार्केट के सामने, सासाराम, पिन-821115 मो०- 8789966772 जिला-रोहतास, के गैर- घरेलू परिसर पर पहुँचा तो पाया कि इस परिसर पर विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन सं०-101088238 आवंटित है एवं ऊर्जामीटर संख्या 1362047 (Genus) भी स्थापित है। जाँच के दौरान पाया गया कि विद्युत विभाग द्वारा जो ऊर्जा मीटर इस परिसर में स्थापित किया गया था उस ऊर्जामीटर के Incoming तार में कटिंग करके एक अतिरिक्त तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा की चोरी किया जा रहा था। इनके परिसर का भार 0.496KW आकलित किया गया। इनके परिसर का स्वीकृत भार 1.00KW है। विद्युत चोरी में उपयोग किये जा रहे तार को आंशिक रूप से काट कर ऊर्जामीटर सहित जब्ति सूचि में दर्ज कर लिया गया है। इस विद्युत चोरी के कृत से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, को अनुमानित कुलं रू० 34660/-(चौतीस हजार छह सौ साठ) की आर्थिक क्षति हुयी। उक्त राशि में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के तहत कम्पाउडिंग की राशि सम्मिलित नहीं है।
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