चैन स्नैचिंग करने वालों को नागरिकों ने धरदबोचा,

 घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने लिया छह लोगों को  हिरासत में।  

संवाददाता, भिवंडी । भिवंडी-ठाणे बाईपास पर अपने पति के साथ मोटरसाइकिल द्वारा जा रही एक महिला के गले से पांच तोला सोने का चैन खींचकर फरार चैन स्नैचर को नागरिकों ने मानकोली नाके पर पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। घटनास्थल पर पहुंची नारपोली पुलिस ने जब चैन स्नैचर को हिरासत में लेकर जब अपनी निजी कार में ले जाने का प्रयास किया तो पुलिस के निजी कार में लोहे का रॉड, कटर एवं हतौड़ा देख नागरिकों को पुलिस पर ही संदेह हो गया। जिसके कारण वहां एकत्रित नागरिकों ने पुलिस की कार पर ही पथराव करके पुलिस पर हमला कर दिया। जिसके कारण पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर चैन स्नैचिंग के आरोपी को सुरक्षित नारपोली पुलिस स्टेशन लाई और पुलिस पर पथराव करके हमला करने वाले छह लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भरोड़ी गांव की सुवर्णा भगत अपने पति प्रदीप भगत के साथ मोटरसाइकिल द्वारा टेमघर में आयोजित हल्दी के एक कार्यक्रम से वापस अपने घर जा रही थी। भिवंडी बाईपास पर रात लगभग साढ़े दस बजे पीछे से मोटरसाइकिल से हेल्मेट लगाकर आने वाले चैन स्नैचर ने सुवर्णा भगत के गले से साढ़े नौ तोला सोने का चैन,मंगलसूत्र एवं हार गले से खींचकर फरार हो गया, प्रदीप भगत द्वारा शोर मचाने के परिणामस्वरूप मानकोली नाके के पास एक टेंपो चालक ने उसके मोटरसाइकिल के सामने टेंपो लगाकर उसे रोक दिया और वहां जमा नागरिकों ने चैन स्नैचर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई  कर दी। उसी समय वहां पहुंची नारपोली पुलिस जब चैन स्नैचर को पकड़कर निजी कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन जाने लगी तो वहां जमा नागरिकों ने संदेह करते हुए पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव करके हमला करने की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त नितिन कौसडीकर,वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे सहित भारी संख्या में अधिक पुलिस के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने पवई के रहने वाले चैन स्नैचर निलेश भोईर को गिरफ्तार करके नारपोली पुलिस स्टेशन ले आई। निलेश भोईर ने बताया कि वह अखिल भारतीय सेना वार्ड क्रमांक- 156 का वार्ड अध्यक्ष है। पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने ऋषिकेश जोशी,सूर्याजी दिवेकर,प्रफुल्ल पाटिल,परेश पाटिल,राहुल पाटिल एवं मनोज भगत सहित छह लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 353,332,341,324,323,504,427,141,142,143,144,147,149,150,151,152 एवं 153 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। 

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