मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी ।। अपर सत्र न्यायाधीश (पंद्रहवीं) आलोक कुमार सिंह की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित मनोहर यादव ओरांव थाना फूलपुर निवासी को एक- एक लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें देने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुनालाल यादव व नीरज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन मनोहर यादव निवासी ओरांव के खिलाफ थाना बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दिनांक 20 अगस्त को थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह मैं हमराही धर्मपुर चौराहे पर मोटरसाइकिल की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली चोरी की बाइक पर तीन लोक सभा रोकर बेचने के फिराक में जा रहे हैं मुखबिर खास सूचना देकर हट बढ़ गया हम लोग एक दूसरे को इशारा से सतर्क कर आने का इंतजार करने लगे जैसे ही उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति धर्मन पुर तिराहे पर पहुंचे हम लोग तेजी से रोड पर आ गए हम लोगों को देख कर उक्त तीनों उक्त तीनों व्यक्ति भागने लगे हम लोगों द्वारा दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें से दो व्यक्ति पकड़े गए और एक व्यक्ति भागने में सफल हुआ जिसमें से नाम पूछने पर अपना नाम मनोहर यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी ग्राम औरावथाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष बताया गया पर बाइक चोरी होने की जानकारी पर मैंने तत्काल पास में स्थित थाना बड़ागांव इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और जेल भेज दिया

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट