गौवंश को वध करने की नियत से क्रुरतापूर्वक पिकअप वाहन मे भरकर ले जा रहे आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

सारंगपुर ।। थाना सारंगपुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम ने गोवंश का अवैध रूप से परिवहन करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है विदित हो कि जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में गोवंश के विरुद्ध घटित अपराधों पर संज्ञान लेकर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारशुदा ये आरोपी पूर्व से ही इस तरह के अपराधों में शामिल हैं जिनके विरुद्ध कई प्रकरण पूर्व में भी पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, परंतु आदतन अपराधी लगातार इस तरह के अवैध कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं वहीं पुलिस टीम ने इस बार गौवंश परिवहन में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर वाहन को राजसात कराने की कवायत तेज़ कर दी है ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

दिनांक 08.09.21 को रात्रि में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दशहरा मैदान हाईवे की ओर से एक पिकअप वाहन मे कुछ लोग वध करने की नियत से गौवंश को भरकर ले जा रहे है।  सूचना के बारे में जानकारी हासिल करने हेतु थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम के सदस्यों द्वारा बताए स्थान पर पहुँचकर मुखबिर सूचना के अनुसार वाहन की तलाश की, मौके पर तलाश करने के दौरान टीम को दशहरा मैदान सारंगपुर की तरफ से सफेद रंग का एक बोलेरो पिकअप वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन को रूकवाने का प्रयास किया गया तभी पिकअप वाहन का चालक पुलिस टीम को देखकर पिकअप वाहन को कुछ दूरी पर चालू हालत ने खडी कर भागने लगा और हरसंभव कोशिश करने के बाद भी बारिश अधिक होने व अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप चालक टीम को चकमा देकर भागने में सफल रहा। 

मौके पर उक्त पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 05 गौवंश ठुस-ठुसकर क्रुरतापूर्वक भरे होना पाये गये, जिनके पैर बंधे हुये थे जिन्हें हमराह बल की मदद से गौवंश का डॉक्टरी परीक्षण कराने उपरांत गौशाला मे छोड दिया गया व पिकअप वाहन को थाने लाकर अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध थाना सारंगपुर में *अपराध क्रमांक 570/21 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधिनियम* के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

एसडीओपी सारंगपुर सुश्री जोइस दास के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई जिसमें थाना प्रभारी सारंगपुर श्री वीरेंद्र धाकड़ के नेतृत्व में थाने के अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल किया गया एवं आरोपियों की तलाश शुरू की गई कई समुदाय के लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष के चलते अपराधियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए गए। 

टीम के द्वारा विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियों की तलाश में सबसे पहले वाहन मालिक की तलाश गाडी के रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी-42- जी-3715 से की गई, उक्त वाहन ग्राम रसूलपुरा, जिला शाजापुर के सलमान पिता साबिर खाँ के नाम होना पाया गया, पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसने अपना वाहन ग्राम काछीखेडी थाना सारंगपुर के नरेश पिता घासीराम को कुछ समय पूर्व पावर ऑफ आटोर्नी पर बेच दिया है, टीम द्वारा उक्त आरोपी की तलाश में ग्राम काछीखेडी पहुंचकर आरोपी के घर दबिश दी, पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने भागने का काफी प्रयास किया परंतु पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पकड लिया गया। हिकमतअमली से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, उसके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को वह स्वयं, अजहर पिता मजहर अली निवासी नयापुरा सारंगपुर, आमीन पिता युनुस अली निवासी पटेलवाडी सारंगपुर व आमीन पिता शाकिर पटेल निवासी पटेलवाडी सारंगपुर द्वारा गाडी मे गौवंश भरकर वध करने हेतु ले जाए जा रहे थे। 

आरोपी नरेश की गिरफ्तारी करने के पश्चात अन्य आरोपियों के घरों पर भी दबिश दी गई जिसमें अजहर पिता मजहर अली और आमीन पिता युनुस अली को दिनांक 13.09.21 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है अन्य आरोपी आमीन पिता शाकिर पटेल निवासी सारंगपुर का घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है जिसे जल्द ही तलाश कर हिरासत में ले लिया जाएगा।  गिरफ्तार शुदा आरोपियों को आज माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा। 

आरोपी अजहर अली निवासी नयापुरा सारंगपुर के विरूद्ध थाना सारंगपुर में पूर्व से ही गौवंश परिवहन के 04 अपराध पंजीबद्ध है, आरोपी आमीन अली निवासी पटेलवाडी सारंगपुर के विरूद्ध  02 अपराध पंजीबद्ध है साथ ही आरोपी नरेश  सौंधिया निवासी काछीखेडी के विरूद्ध 02 अपराध पंजीबद्ध है। फरार आरोपी आमीन पटेल निवासी पटेलवाडी सारंगपुर के विरूद्ध 01 अपराध पंजीबद्ध है।

अपराध में प्रयुक्त वाहन एमपी-42-जी-3715 भी पूर्व में देवास, शाजापुर, खण्डवा व राजस्थान के झालावड जिले मे गौवंश के अपराध में जप्त किया जा चुका है, थाना पर जप्तशुदा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-42-जी-3715 को राजसात करने हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय को पत्र लेख किया गया है।


अपराधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण  की सूची निम्नानुसार है:-

*1. नाम आरोपी- अजहर पिता मजहर अली उम्र 32 साल निवासी नयापुरा सारंगपुर*

क्र. थाना अपराध क्रमांक धारा

01 सारंगपुर 147/08 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004

02 सारंगपुर 425/11 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004

03 सारंगपुर 606/18 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004  

04 सारंगपुर 356/21 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधि.

05 सारंगपुर 570/21 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधि.

06 सारंगपुर इस्त.क्र. 54/21 धारा 110 जा.फौ


*2. नाम आरोपी- आमीन पिता युनुस अली उम्र 22 साल निवासी पटेलवाडी सारंगपुर*

क्र. थाना अपराध क्रमांक धारा

01 सारंगपुर 606/18 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004

02 सारंगपुर 16/20 13 जुआ एक्ट

03 सारंगपुर 570/21 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधि.


*3. नाम आरोपी- आमीन पिता शाकिर पटेल निवासी पटेलवाडी सारंगपुर*

क्र. थाना अपराध क्रमांक धारा

01 दिगर थाने 227/19 4,6,9 गौवंश अधिनियम

02 सारंगपुर 570/21 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधि.


*4. नाम आरोपी- नरेश पिता घासीराम सौंधिया उम्र 21 साल निवासी ग्राम काछीखेडी*

क्र. थाना अपराध क्रमांक धारा

01 थाना पण्डाना जिला खण्डवा 276/20 4,6,9 गौवंश अधिनियम 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम

02 थाना शुजालपुर जिला शाजापुर 187/21 4,6,9 गौवंश अधिनियम 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम धारा 5,11 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 429 भादवि

03 सारंगपुर 570/21 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधि.

                उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी थाना सारंगपुर वीरेंद्र सिंह धाकड़ व उनकी टीम में उपनिरीक्षक अंकुर चौबे, सहायक उपनिरीक्षक जेपीएच तिर्की , प्रआर 16 जितेन्द्र भिलाला, आर.267 नवीन राजपूत व आर.205 गजेन्द्र राठौर का सराहनीय व महत्वपूर्ण  योगदान रहा।

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