गर्भ में पल रहा शिशु अगर विकृत है तो गर्भ समापन वैध

•आई पास डेवलपमेंट फाउंडेशन और समता ग्राम सेवा संस्थान के तत्वावधान में प्रशिक्षण का हुआ आयोजन 

•जीविका दीदियों को सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में दी गयी जानकारी 

•परिवार नियोजन के बारे में दी गयी जानकारी 

•56 जीविका दीदियों का किया गया उन्मुखीकरण  

पटना ।। किसी महिला का गर्भवती होना उसके साथ पूरे परिवार के लिए हर्ष का समय होता है. लेकिन किसी कारणवश गर्भस्थ शिशु में कोई विकृति नजर आये तो यह सबके लिए चिंता और दुर्भाग्य का विषय होता है. एम.टी.पी. एक्ट के तहत अगर गर्भ में पल रहा शिशु विकृत अथवा अनियमित विकास से ग्रसित हो तो ऐसे शिशु का गर्भकाल के 20 सप्ताह तक चिकित्सकों द्वारा गर्भ समापन वैध है. इन बातों पर जीविका समूह की 56 जीविका दीदियों का उन्मुखीकरण पटना सदर प्रखंड के छितमा पंचायत के गौहरपुर गाँव में को दिया गया. उक्त प्रशिक्षण का आयोजन आई पास संस्था और ग्राम सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया गया.

गर्भ में पल रहा शिशु अगर विकृत है तो गर्भ समापन वैध:

सभी जीविका दीदियाँ जो विभिन्न समूहों से आती हैं उन्हें कार्यशाला में बताया गया की सुरक्षित गर्भ समापन कब और किन परिस्थितियों में जायज है. भ्रूण के विकृत विकास की स्थिति में गर्भ समापन वैध है. कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों को विस्तारपूर्वक बताया गया कि वैध गर्भ समापन हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही सरकारी अस्पताल या सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम अस्पताल में मुफ्त में गर्भकाल के 20 सप्ताह तक समापन किया जा सकता है और यह वैध है. 

परिवार नियोजन साधनों की दी गयी जानकारी:

जीविका समूह की दीदियों को गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन के लाभ और उन्हें समुदाय में प्रसारित करने को कहा गया. उन्हें गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गयी. “ छोटा परिवार, सुखी परिवार ” का मंत्र उनसे साझा किया गया. 

उक्त कार्यशाला का संचालन और जीविका दीदियों का प्रशिक्षण आई पास संस्था की अन्वेषक पदाधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी, समता ग्राम सेवा संस्थान के महामंत्री श्री रघुपति जी द्वारा किया गया.

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