भिवंडी पालिका के शिक्षण विभाग ने किया ऐलान। अवैध रूप से चल रहे 26 स्कूलों को करों बंद।

स्कूल चालू मिला तो एक लाख रुपये होगा दंड। यही नही प्रत्येक दिन दंड की रकम में होगा 10 हजार रूपये की बढोत्तरी।
भिवंडी।। भिवंडी पालिका के प्राथमिक शिक्षण विभाग ने 26 स्कूलों की यादी जारी कर अवैध घोषित किया है। वही पर स्कूल चालू मिलने पर एक लाख रूपये का दंड और प्रत्येक दिन दंड की रकम में 10 हजार रूपये की बढोत्तरी करने के लिए चेतावनी भी दी है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधक व व्यवस्थापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिये है। वही पर अभिभावकों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अवैध घोषित किये गये स्कूलों में अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में प्रवेश, एडमिशन करवाने से मना किया है। बतादें कि उपायुक्त (शिक्षण) प्राथमिक शिक्षण विभाग के आदेशानुसार सहायक आयुक्त तथा प्रशासनिक प्राथमिक शिक्षण विभाग ने गायत्रीनगर रहमत पुरा स्थित एकता उर्दू पब्लिक स्कूल,एकता अंग्रेजी पब्लिक स्कूल, जैतूनपुरा के तहजीब उर्दू प्राथमिक स्कूल, वंजारपट्टी नाका स्थित इकरा इस्लामिक स्कूल मकतब,रावजीनगर स्थित झमझम मकतब एंड स्कूल, कल्याण रोड़ नवीं बस्ती के डाॅ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, फातमा नगर के ऐ.आर. रहमान उर्दू पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्कूल,नवी बस्ती के झवेरिया उर्दू प्राथमिक स्कूल, टेमघर के मराठी प्राथमिक विद्यालय, अग्रेजी प्राथमिक माध्यमिक स्कूल,दरगाह रोड़ के अली पब्लिक स्कूल, अलफुरकान अग्रेजी प्राथमिक स्कूल, फरहान अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पटेल कंपाउंड धामणकर नाका के राॅयल अग्रेजी प्राथमिक स्कूल, आयशा अग्रेजी प्राथमिक स्कूल,नूरीनगर शांतिनगर के मुंबई पब्लिक अग्रेजी स्कूल, नागाव रोड़ चौहान कालोनी स्थित एच.आर.मेमोरियल अग्रेजी प्राथमिक स्कूल,अल कासिम उर्दू प्राथमिक स्कूल,गौतम कंपाउंड नवी बस्ती के स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, अवचित पाड़ा के नोबेल अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, फंडोल नगर गैबी नगर के अल रजा उर्दू प्राथमिक स्कूल, नयगांव सागर प्लाजा होटल के सामने कैंसर बेगम अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल,सोनाले रोड के ई लर्निंग हाई स्कूल, टेमघर पाड़ा गौतम कंपाउंड,नई बस्ती के सरस्वती अंग्रेजी प्राथमिक स्कूलों को अवैध घोषित किया है।

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