पालिका क्षेत्र में लगाऐ जा रहे अवैध रूप से होडिंग बैनर पोस्टर के जिम्मेदार कौन ?

भिवंडी।। मुंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में सार्वजनिक स्थानों पर होंडिंग, बैनर व पोस्टर लगाने के लिए प्रतिबंध जारी किया है। वही पर उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया है। जिसके कारण भिवंडी पालिका प्रशासन मे गत वर्ष दो लोगों के खिलाफ शिकायत कर मामला दर्ज करवाया था। किन्तु आगामी कुछ महीने में पालिका की चुनावी रणभेरी बजने वाली है। जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। दररोज नेताओं का शहर में आवागमन और चुनावी सभाएं होना शुरू हो चुका है। हाल के दिनों में समाजवादी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और एमआई एम पाटी की चुनावी सभाएं व कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। इन सभाओं का प्रचार व प्रसार हेतु पार्टियों के पदाधिकारियों ने प्रत्येक नुक्कड़, चौराहे, उड़ान पुल के खंबों पर बैनर, पोस्टर, होंडिग लगाकर जमकर उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। सुत्रों की माने तो सार्वजनिक जगहों व संपत्तियों पर पार्टी के पदाधिकारियों ने बैनर, पोस्टर लगाने के लिए पालिका के परवाना विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी। जिसकी जानकारी होने के बावजूद परवाना विभाग ने होंडिग, बैनर पोस्टर लगाने वाले पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। बिना अनुमति से लगे पोस्टर व बैनर के कारण दररोज पालिका के राजस्व उत्पन्न में भारी नुकसान उठाना पड़ा। वही पर शहर की स्वच्छता व सुंदरता बरकरार रखने के लिए अवैध रूप से लगे बैनर पोस्टर को कौन हटाऐगा। इसका विवाद बना रहा। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि बैनर, पोस्टर व होंडिंग लगाने के लिए परवाना विभाग द्वारा अनुमति दी जाती है और इसका फ्री वसूल करना तथा कार्रवाई करने का अधिकार भी उसी विभाग के पास है। किन्तु शहर में जब जब अवैध रूप से बैनर होडिंग लगाई जाती है। उसका ना तो फ्री वसूल किया जाता है और ना ही बैनर लगाने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जाती है। बल्कि उलटा जानबूझकर उसे निकालने की जवाबदेही हमारे कंधों पर ठोक दी जाती है। 

रिपोर्टर

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