अवैध मोबाइल टार्वर पर पालिका का शिकंजा

भिवंडी।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत लगातार अवैध रूप से मोबाइल टार्वर लगाऐ जा रहे। नियम कानून के विरूद्ध लगाऐ जा रहे मोबाइल टार्वरों के खिलाफ पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जिसके कारण एक बार फिर मोबाइल टार्वर कंपनियों सहित घर मालिकों में हड़कप मचा हुआ है। बतादें के प्रभाग समिति क्रमांक एक अंर्तगत नागांव, शांतिनगर स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे घर क्रमांक 992/9, अवैध मकान पर मकान मालकिन श्रीमति सईदा शफीक मोमिन ने मैसर्स रिलायंस जिओ इंफोकाॅम लिमिटेड का मोबाइल टार्वर लगवाया है। गौरतलब हो कि वन विभाग के पहाड़ी जमीन पर बसा स्लम क्षेत्र होने के कारण मोबाइल टार्वर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें कैंसर जैसी जानलेवा व घातक बीमारी का कारण बनती  है। मोबाइल टार्वर से निकलने वाले रेडिएशन से मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर असर पड़ता है। यही वजह है कि जिस क्षेत्र में मोबाइल टार्वरों की संख्या अधिक होती है। वहां से पक्षियों व जानवरों की संख्या कम हो जाती है। मोबाइल टार्वर के कारण कैंसर, ह्रदय रोग, थायरॉयड, मस्तिष्क व सांस जैसी काई बीमारी इंसानों को अपनी चपेट में ले सकती है। जागरूक व स्थानिकों ने इस अवैध मोबाइल टार्वर की शिकायत सहायक आयुक्त सुदाम जाधव से की थी। जिन्होंने इसे तत्काल संज्ञान में लेकर उपायुक्त दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में बीट निरीक्षक विराज भोईर को इस अवैध मोबाइल टार्वर पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया है। यही नहीं महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 53 सहित कलम 152 मकान मालकिन श्रीमति साईदा शफीक मोमिन व मैसर्स रिलायंस जिओ इंफोकाॅम लिमिटेड कंपनी को सात दिन के भीतर स्वयं खर्चे से मोबाइल टार्वर निकाल लेने की नोटिस भी जारी किया है। इसके आलावा चेतावनी भी दी है अगर तय समयानुसार मोबाइल टार्वर नहीं हटाया तो महानगर पालिका कायदा नुसार कार्रवाई कार्रवाई की जायेगी। इस नोटिस से मोबाइल टार्वर लगाने वाले मकान मालिकों में हड़कप मचा हुआ है।

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