
वसूली का प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं, तो होगी कर्मचारियों पर कार्रवाई - आयुक्त म्हसाल
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jan 13, 2023
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भिवंडी।। संपत्ति व पानी पट्टी टैक्स बकायादारों के लिए पालिका प्रशासन ने अभय योजना शुरू कर बकायादारों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी दी जा रही है। वही पर इस योजना का लाभ लेने के लिए पालिका के प्रशासक एवं आयुक्त ने नागरिकों से अपील भी की है। हलांकि इस योजना की मुद्दत 31 जनवरी को समाप्त होनी वाली है। इसके पूर्व ही पालिका के आयुक्त विजय कुमार म्हसाल व अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने टैक्स विभाग सहित वसूली अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक विशेष बैठक आयोजित कर कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि इस वर्ष सबसे उच्चतम स्तर पर बकाया वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य में असमर्थ अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोककर कार्रवाई की जायेगी। क्योंकि संपत्तियों पर बकाया टैक्स वसूल करने की जवाबदेही कर्मचारियों की होती है। इसके साथ ही जब्त की गई संपत्तियों का मालिकाना हक्क पालिका के नाम हस्तांतरण करने,उन संपत्तियों का भाड़ा दर तयकर वसूल करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए आदेश दिया है। इसके आलावा सभी सहायक आयुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों के रहिवासी, व्यापारी एवं औद्योगिक बकायादारों की टाॅप -10 की सूची तैयार कर जब्तीकरण व टैक्स वसूल करने के लिए वसूली लिपिकों की साप्ताहिक बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिये है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जिन जिन कर्मचारियों एवं कर निरीक्षकों की वसूली शून्य के बराबर है उन उन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके आलावा बकाया वसूली में वृद्धि करने के उद्देश्य से लेखा विभाग को ऑनलाइन संपत्ति टैक्स भरने के लिए मनपा बैंक खाते के आय आय उपलब्ध करने और ऑनलाइन, गूगल पे के संबंध में एक पीपीटी तैयार करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किया है। म्हाडा, पुलिस, एस.टी महामुक, पोस्ट खाते जैसे राज्य व केन्द्र सरकारी कार्यालय संपत्ति निधि के लिए उत्तरदायी है। जिसके अनुसार उक्त संपत्तियों का टैक्स वसूली के लिए यूजर चार्ज अनिवार्य है। ऐसे संपत्तियों पर वसूली की कार्रवाई की जाये। इस मौके पर अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने कहा कि व्यावसायिक संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कर में अभय योजना भी दी गई है। इसके आगे इस योजना को बंद कर दिया जायेगा। बकाया संपत्तियों के 50 से 25 प्रतिशत अभय योजना व्यावसायिक सम्पत्ति को छोड़कर केवल आवासीय सम्पत्ति के स्वामियों पर ही लागू होगी। इस प्रकार का निर्णय आज महानगर पालिका प्रशासन ने लिया है। जिन इमारतों पर अभी टैक्स नहीं लगा है। जिसे तत्काल लगाकर नोटिस जारी करने सम्पत्ति के स्वामियों को अवगत करवा जाये। इस बैठक में उपायुक्त (मुख्यालय) दीपक पुजारी, उपायुक्त (कर) दीपक झिजाड़ ने भी वसूली का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर सभी प्रभाग के सहायक आयुक्त, कर निरीक्षक व वसूली लिपिक मौजूद थे।
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