सरेराह गोली मारकर हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आरक्षी अधीक्षक कैमूर को किया तलब

संवाददाता कुमार चन्द्र भुषण तिवारी की रिपोर्ट

कैमूर- जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मेढ़ ग्रामवासी की भूमि विवाद में सरेराह गोली मारकर हत्या के मामले में NHRC ने पुलिस अधीक्षक कैमूर  को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का सख्त निर्देश जारी किया है। पूरा मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ गांव का है। ग्रामवासी रामचंद्र राम पुत्र शोभु राम एवं मिठाई लाल चौहान राम मंदिर ट्रस्ट भूमि बिबाद में टेंपो से भभुआ कोर्ट जा रहे थे। तभी दुबे के सरैया नदी पुल के पास कुछ लोग टेंपो को रोक रामचंद्र को उतारकर रॉड लाठी डंडे से मार पीट कर अधमरा कर दिए उपरांत गोली मार दिए, उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद, मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने मामले की शिकायत आयोग में भेजकर दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने एवं मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए अनुरोध किया था। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए, चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार और पुलिस अधीक्षक कैमूर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था,बावजूद कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई। आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपने निर्देश में कहा कि मामला एक व्यक्ति की सरेराह हत्या की है, जो एक गंभीर अपराध है। संबंधित अधिकारियो द्वारा रिमाइंडर जारी करने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। आयोग ने मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा  13 (ए) के तहत दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अधीक्षक को सम्मन जारी करते हुए दिनांक 14/07/2023  को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है।  हालांकि, यदि अपेक्षित रिपोर्ट  07/07/2023 को या उससे पहले प्राप्त हो जाती है, तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी जाएगी।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट