किरायेदारों का रजिस्टेशन नहीं तो चाल व मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई -.पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले

भिवंडी।। शहर में पिछले कुछ दिनों में चोरी व हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसे कई  मामलों में अधिकांश आरोपी विभिन्न क्षेत्रों में किराये का मकान लेकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। परन्तु मकान अथवा चाल मालिकों के पास किरायेदारों के मूलगांव का कागज़पत्र, पहचान पत्र अथवा फोटो ना होने के कारण आरोपियों की तलाश अथवा गिरफ्तारी में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को देखते हुए भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने पत्रकार परिषद के दरमियान मकान व चाल में कमरे किराये पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी थाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है। 

भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले के कहा कि मकान मालिकों अथवा चाल मालिकों को मकान किराये पर देने के पहले किरायेदार का पहचान पत्र, मूलगांव की पहचान आईडी व फोटो लेना अनिवार्य है तथा इसकी एक प्रति संबंधित पुलिस थाना में जमा करवा कर इसका पंजीकरण करना होगा। परन्तु मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों का पहचान संबंधी कागज़पत्र ना होने के कारण ऐसी घटनाओं में आरोपियों की तलाश करना और उनके बारे में जानकारी निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर पुलिस को उनके किरायेदारों के बारे में पहले से जानकारी दी जाए तो पुलिस के लिए यह पता लगाना संभव होगा कि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है या नहीं। इसके लिए मकान व चाल मालिकों को अपने किरायेदारों का सबसे पहले पुलिस थाना में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किरायेदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले चाल मालिकों पर संबंधित पुलिस थाना में अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई शुरू की जायेगी। इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित पुलिस थाना में रजिस्टर करवाऐ। इस प्रकार क आह्वान भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने किया है।

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