स्कूलों के सामने फीस व स्कूल संबंधी जानकारी बोर्ड पर लिखना अनिवार्य

भिवंडी।। भिवंडी शहर में स्कूल फीस को लेकर पिछले दिनों पालिका मुख्यालय के सामने शिक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष डाॅ. क्रां.विजय कांबले के नेतृत्व में नागरिकों व अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया गया था। वही पर डाॅ. कांबले ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रबंधकों द्वारा स्कूल संबंधी कोई जानकारी नहीं दी जाती है और सरकारी अनुदानित तथा निजी स्कूलों द्वारा डोनेशन के नाम पर अभिभावकों से हजारों रूपये वसूला जा रहा है। आन्दोलन के बाद डाॅ.कांबले ने ठाणे स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय में भी इसकी शिकायत दर्ज कराया था।

स्कूलों की मनमाने कार्यभार को मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय द्वारा दखल देने के बाद भिवंडी पालिका के शिक्षण अधिकारी ने पालिका सीमा अंर्तगत संचालित सभी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के मुख्याध्यापक/ मुख्याध्यापिका को लिखित आदेश जारी किया है कि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनिमय) अधिनियम 2011 के कलम 5 अंर्तगत सभी स्कूलों के दर्शनीय भाग में स्कूल का विवरण ( अनुदानित, बिना अनुदानित और स्वयं अर्थ सहाय्यित) का बोर्ड लगाना आवश्यक है। किन्तु पालिका क्षेत्र अंर्तगत स्कूल प्रबंधकों द्वारा ऐसे ना करने की अनेक शिकायतें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय में प्राप्त हुई है। इसके आलावा स्कूल प्रबंधकों को अपने स्कूल में डोनेशन नहीं लिया जाता है और पालक शिक्षक संघ के सदस्यों का नाम स्कूल के दर्शनीय भाग में लगाना अनिवार्य है। स्कूलों द्वारा निर्देश ना मानने पर पालिका के प्राथमिक शिक्षण विभाग के प्रशासनिक अधिकारी उपेंद्र संवारी ने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनिमय) अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करने के लिए संकेत दिये है। इस आदेश के बाद डोनेशन लेने वाले स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है।

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