राज्य बाल संरक्षण समिति ने कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण करने का जारी किया आदेश

भगवानपुर संवाददाता गोल्डन पांडे



कैमूर- सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई कैमूर भभुआ के आदेशानुसार एवं तत्वाधान में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान कैमूर भभुआ एवं चाइल्ड लाइन कैमूर के द्वारा 19 सितंबर 2024 को 10:00 बजे जिला मुख्यालय में कार्यालय परिषद व अस्पताल स्तर पर भी फ्लेक्स/ होल्डिंग/ प्रिंट /इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु  वैधानिक चेतावनी को प्रदर्शित किया गया ताकि बच्चे संस्थान में अगर आएंगे तो गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को रोका जा सकेगा ।मौके पर जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनियुक्त कर्मी  विकास तिवारी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। निदेशक, समाज कल्याण –सह–उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना, के आलोक में कैमूर जिला में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने संबंधित आदेश जारी किया गया तथा बताया गया की दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए।राज्य में पाए जाने वाले अनाथ/ परित्यक्त बालकों को जैविक दत्तक परिवार में कानूनी रूप से पुनर्वासित करना है ताकि उनका सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके। बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया को व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है। इस आभियान को व्यापक तौर पर सफल बनाने हेतु कर्मियों को प्रखंड आवंटित किया गया है जो इस प्रकार है: ०१. भभुआ–  कौशल मिश्रा, ०२.भगवानपुर – प्रीति कुमारी, ०३ चांद–  प्रतिभा मौर्य ,०४ चैनपुर – राजू पासवान, ०५–मोहनिया अनुप्रिया सिंह ,०६–रामगढ़ चंद्रशेखर सिंह ०७.दुर्गावती– विकास तिवारी, ०८.कुदरा–  मालती कुमारी, ०९.रामपुर– रिंकी कुमारी, १०. नुवाव– श्री विनोद कुमार।

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