मां तारा चंडी न्यास समिति अयोग्य

रोहतास । जिला मुख्यालय सासाराम स्थित मां तारा चंडी मंदिर के प्रबंधन हेतु बनाई न्यास समिति को उच्च न्यायालय पटना ने अवैध ठहराया है।

जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय ने महंत उदय कुमार गिरी व अन्य के द्वारा दायर रिट याचिकायों को निष्पादित करते हुए बिहार हिन्दी धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा गठित 11 सदस्यीय न्यास समिति को निष्क्रिय करार दिया।

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