उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर कार्यशाला


रोहतास। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 प्रत्येक नागरिक को अपने हितों की रक्षा करने एवं विक्रेताओं, व्यापारियों तथा बड़े ब्राण्डों द्वारा किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध उचित कदम उठाने का अधिकार देता है। उक्त विचार रोहतास जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बिटेश्वरनाथ पाण्डेय सासाराम के जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रकट कर रहे थे। इस मौके पर सासाराम नगर निगम के उप मेयर सत्यवंती देवी ने उपभोक्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संदर्भ में विशेष तौर पर जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें जागरूक करना है। इस अवसर पर सासाराम नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, वरीय अधिवक्ता शेषनाथ सिंह तथा संजय तिवारी सहित अनेक लोगों ने भी अपनी बातें रखी।

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