
नाबालिग लड़की अपहरण में चार साल की सजा
- सुनील कुमार, जिला ब्यूरो चीफ रोहतास
- Mar 07, 2025
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रोहतास।नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला में सासाराम में बैंड पार्टी संचालक को 4 साल की सजा, चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है।सासाराम में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रामजी यादव की अदालत ने दोषी को चार साल की कैद और चार हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले में सात साल बाद फैसला आया है।मामला 20 मार्च 2018 का है। बड़हरी थाना क्षेत्र में बैंड पार्टी संचालक जाकिर आलम ने 14 साल की एक लड़की का अपहरण करवाया था। आरोप है कि जाकिर ने अपनी बैंड पार्टी में काम करने वाली नाबालिग लड़की को शादी के लिए*अपने ही कर्मचारी मुकेश कुमार के साथ भगा दिया था।
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