विवाह कार्यक्रम के आयोजक पर मामला दर्ज

रोग प्रति प्रतिबंधात्मक कायदा का किया था उल्लंघन

भिवंडी ।। विश्व में कोरोना वायरस अपने दुष्प्रभाव के कारण काई लोगो की जान ले चुका हैं.देश सहित राज्य में इस वायरस से ग्रसित अनेक मरीज मिलने से नागरिकों में दहशत का माहौल व्याप्त हैं.राज्य सरकार ने भीड़ एकत्रित नही करने के लिए आदेश जारी किया हैं. इसके साथ ही जीवन उपयोगी वस्तुएँ के बिक्री करने वाले दुकानदारों के आलावा सभी दुकानें ,कारखाने , समाजिक व संस्कृति कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी हैं. वही पर पुर्व में दिये गये कार्यक्रमों का परमीशन रद्द कर दिया गया हैं किन्तु भिवंडी शहर में एक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाले दंपति परिवार पर भिवंडी मनपा प्रशासन ने भीड़ इकट्ठा करने के कारण रोग प्रतिबंधक कायदा नुसार फौजदारी गुनाह दाखल करने का मामला प्रकाश में आया हैं.

मिली जानकारी के अनुसार समद नगर कणेरी निवासी सलीम चौधरी का विवाह 20 मार्च होना तय हुआ था.इसके लिए इन्होंने भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा संचालित रमजान नब्बू मैदान में विवाह कार्यक्रम करने के लिए 06 फरवरी को अनुमति मांगी थी. भिवंडी मनपा प्रशासन ने मांगलिक कार्यक्रम करने हेतु 20 मार्च को परमीशन दे दिया था.लेकिन विश्व सहित देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार भिवंडी मनपा प्रशासन ने 13 मार्च से शहर में रोग प्रतिबंधक कायदा 1897 लागू कर रखा हैं. भिवंडी मनपा आयुक्त डाॅ प्रवीण आष्टीकर ने सभी प्रभाग अधिकारियों सहित सभी विभागीय अधिकारियों को निदेश जारी किया हैं शहर में किसी प्रकार से भीड़ एकत्रित नहीं हो.इसके साथ ही पुर्व में दिया गया संस्कृतिक ,राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक, क्रीडा कार्यक्रमों का रद्द कर दिया जाये। इसके बावजूद समदनगर कणेरी निवासी सलीम आशिक अली चौधरी ने  मिल्लत नगर स्थित रमजान नब्बू मैदान में कानून का उल्लंघन करते हुए विवााह कार्यक्रम करके  रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 भंग किया है जिसके उपरांत सलीम चौधरी के विरुद्ध भादंवि संहिता 1860 की कलम 188,269,270 केे  अनुसार भिवंडी मनपा के प्रभाग अधिकारी बालाराम जाधव ने निजामपूर पुलिस स्टेशन में  मामला दर्ज कराया है.जिसकी विस्तृत जांच  वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय डोलस कर रहे हैं।  

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