मण्डलायुक्त मिर्जापुर मण्डल प्रीति शुक्ला ने भदोही जनपद का किया निरीक्षण

भदोही ।। जनपद में मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर/नोडल अधिकारी प्रिती शुक्ला ने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए।  मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर/नोडल अधिकारी प्रिती शुक्ला ने बैठक के पश्चात् कोविड एकीकृत कमाण्ड सेण्टर का निरीक्षण के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तैनाती होने के बावजूद अनुपस्थित पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया।

कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित ग्रामों/ को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के पर उक्त ग्रामों/वार्डाे को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। उन्होनें ग्राम व चौरी, रजपुरा बाजार, को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। उन्होने कन्टेनमेन्ट एरिया/हाट स्पाट क्षेत्रो में  आने जाने से रोक लगाते हुए धारा 144 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सेनेटाईजशेन, साफ-सफाई, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की गयी है।मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर/नोडल अधिकारी प्रिती शुक्ला ने उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अध्यतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्रो में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियो के अनुसार बफर जोन का निर्धारित किया जायेगा। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।  मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जनपद में एल-2 में 15 सेलेण्डर तथा 12 वेलिटीनेटर तथा 10 आई0टी0यू0 वेड एवं 20 हेल्पडेस्क बनाये गये है।इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट