अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो की कालाबाजारी करते हुये दो आरोपी गिरफ़्तार

ब्यावरा ll  काला बाजारी के विरूध्द कड़ी कार्यवाही करने हेतु जिला पुलिस कप्तान द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सतत निर्देश दिए जा रहे है, आदेशो के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री मनकामना प्रसाद के निर्देशन में व एसडीओपी ब्यावरा श्रीमति किरण अहिरवार के कुशल मार्गदर्शन मे थाना ब्यावरा (शहर) क्षेत्र अंतगर्त अवैध रूप से गैस सिलेण्डरो की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना ब्यावरा (शहर) की पुलिस टीम द्वारा तत्काल कारवाई करते हुये दो आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से  77750 रूपये कीमत के 45 गैस सिलेण्डर जप्त करने में सफलता अर्जित की है।

दिनांक 14.07.2021 को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा ब्यावरा में गैस का भण्डारण बिना शासकीय अनुमति के किया जा रहा है उक्त सूचना पर थाना प्रभारी ब्यावरा शहर द्वारा टीम गठित की जाकर मौके पर देखा तो जगदीश सौंधिया उम्र 50 साल निवासी सुठालिया बायपास ब्यावरा की खुली दुकान में एचपी, भारत, रिलायस तथा इण्डेन की 23 गैस टंकिया रखी हुई दिखी, टंकियों पर 14.2 KG क्षमता भार लिखा हुआ है 06 टंकी एचपी कम्पनी की भरी हुई, 03 गैस टंकी भारत गैस की जिसमें 01 टंकी भरी हुई, 10 गैस टंकी इण्डेन की खाली, 03 टंकी एचपी की खाली, 01 टंकी रिलायस की खाली कुल कीमती 39550 रूपये की पाई गई, दुकान मालिक से नाम पता पूछने पर अपना नाम जगदीश सौंधिया उम्र 50 साल निवासी सुठालिया बायपास ब्यावरा का होना बताया तथा दुकान में रखी टंकियो के बारे में पूछने पर कोई जबाब नही दिया ना ही कोई कागजात स्टाक रखने बाबत पेश किये तथा पास ही सामने बताये स्थान पहुंचकर दुकान में रखी टंकिया जिसमें एचपी व इण्डेन की कुल 22 टंकिया रखी हुई दिखी, टंकियों पर 14.2 KG क्षमता भार लिखा हुआ है जिनमें 07 टंकी एचपी की भरी हुई व 15 टंकी इण्डेन कम्पनी की खाली पाई गई कुल कीमती 38200 रूपये की पाई गई दूसरे दुकान मालिक से नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश लववंशी उम्र 24 साल निवासी सुठालिया बायपास ब्यावरा का होना बताया जिससे दुकान में रखी टंकियो के बारे में पूछने पर कोई जबाब नही दिया ना ही कोई कागजात स्टाक रखने बाबत पेश किये जिनका कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पाया जाने से उक्त भरी व खाली कुल 45 टंकियां कुल कीमती 77750 रूपये की जप्त कर आरोपियों का धारा 41(क) का नोटिस तामिल कराया गया, आरोपियों के विरूध्द अपराध क्रमांक 425/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्यावरा शहर निरीक्षक राजपालसिंह राठौर, उनि विष्णु मीणा, उनि कार्यवाहक एल.एस. भाटी, कार्यवाहक सउनि गुलाबचंद धाकड़, आरक्षक 941 आशीष कोरी, आरक्षक 955 रिंकेश धाकड़, कार्यवाहक प्रआर.54 संजय बाथम की विशेष भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है ।

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