यात्री प्रतिक्षालय की सुन्दरता व दिखावट को खऱाब कर अपभ्रष्ट करने वाले के विरुद्ध की वैधानिक कार्यवाही
- राजेंद्र यादव, संवाददाता राजगढ़, मध्यप्रदेश
- Dec 26, 2021
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तलेन ।। आरोपी राधे डी जे एवं लाइट डेकोरेशन शादि एवं पार्टी कम्पनी के संचालक के विरूध्द अपराध क्रमांक 435/2021 म.प्र. सम्पति विरुपण निवारक अधिनियम की धारा 3 का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विदित रहे कि दिनांक 25.12.21 को आवेदक ग्राम बूचाखेडी पंचायत सचिव गजराज पिता मांगीलाल ने एक लिखीत आवेदन पत्र पेश किया । कि बूचाखेडी जोड पर बना शासकीय यात्री प्रतिक्षालय पर राधे डी जे एवं लाइट डेकोरेशन शादि एवं पार्टी के आडर लिये जाते हैं, कें संचालक के द्वारा विज्ञापन हेतु अवैध रूप से पोस्टर लगा हुआ है ।जिस पोस्टर पर मोबाइल नम्बर 9131049344 व 9399306096 है पता ग्राम उमरी बोडा जिला राजगढ म.प्र. लिखा है । जो यात्री प्रतिक्षालय की सुन्दरता व दिखावट को खऱाब कर अपभ्रष्ट कर नुकसान किया है ।
थाना प्रभारी तलेन ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर तत्काल एक पुलिस टीम बनाकर कार्यवाही की गई ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तलेन उनि उमाशंकर मुकाती, सउनि जी.पी. पटेल, आर. 828 खेमसिंह जाट, आर. 843 रामकुमार , आर. 195 संजय चौहान, आर. 119 राहुल कारपेन्टर, आर. 1026 राहुल परमार , सैनिक 60 लालसिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका
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