दो अवैध बांधकाम धारकों के खिलाफ पालिका ने करवाया MRTP एक्ट के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक तीन में अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त बालाराम कोंडू जाधव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बांधकाम धारक के खिलाफ स्थानीय शहर पुलिस थाना में एमआरटीपी एक्ट् नुसार मामला दर्ज करवाया है। किन्तु इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजे नवीन कणेरी,सर्वें नंबर 181, मकान नंबर 329 की जमीन मालकिन श्रीमति निर्मला अंबादास मुटकरी ने अपना पुराना मकान तोड़ कर आरसीसी इमारत बनाने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने श्रीमति निर्मला अंबादास मुटकरी को इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र को प्रभाग कार्यालय में जमा करवाने के लिए नोटिस भेजा था और कागज़ पत्र जांच के दिन बुलाया था। किन्तु जमीन मालिक ने जांच के दिन गैर हाजिर रही और किसी प्रकार के इमारत बांधकाम संबंधी अथवा बांधकाम परवानगी कागज़ पत्र जमा नहीं किया। जिसकी शिकायत उन्होंने शहर पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। इसी तरह कल्याण रोड़ पर स्थित मौजे नवीन कणेरी, शास्त्रीनगर निवासी फारूख मुनीर बडगुजर ने इमारत बांधने का काम शुरू किया था। इस प्रभाग के बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे ने निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण कर अहवाल सादर किया था।जिसके कारण सहायक आयुक्त ने जमीन मालिक को कागज पत्र कार्यालय में जमा करने व जांच के दिन उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया था‌। किन्तु फारूख ने जांच के दिन उपस्थित नहीं रहे और इमारत बांधने संबंधी कागज़ पत्र को भी जमा नहीं किया। सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने अवैध निर्माण की शिकायत शहर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

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