राष्ट्रनेता व राष्ट्रपिता सेवा पखवाड़ा के विशेष शिविर में भी नही मिला आशिफ शेख को न्याय

भिवंडी।। संपत्ति पर टैक्स होने के बावजूद उसी इमारत का नया नंबर देकर दूसरी बार टैक्स लगाने व जमीन मालिक ने कर मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों से सांठगाठ कर बिल्डर की हिस्से के फ्लैट जमीन मालिक के नाम पर परिवर्तित कर देने के प्रकरण में शिकायतकर्ता आसिफ शेख को राष्ट्रनेता व राष्ट्रपिता सेवा पखवाड़ा में भी पालिका प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिला। बल्कि पालिका के कर मूल्यांकन अधिकारी ने सेवा पखवाड़ा के विशेष शिविर के दिन आसिफ शेख की शिकायत नहीं सुनी। जिसके कारण शिकायत कर्ता दर दर भटकने के लिए मजबूर है। बतादें कि आसिफ शेख ने नागांव के सर्वे नंबर 77/5 हिस्सा नंबर 4,5 व 6 के जमीन पर स्थित लूम कारखाना घर क्रमांक 1760 के मालिक सादिक मोहम्मद महेमुद अंसारी, श्रीमति नजमा बानो अहमद अली अंसारी व इतर दो अन्य की जमीन पर वर्ष 2013 मे डेवलपमेंट एग्रीमेंट, करारनामा कर पालिका प्रशासन से इमारत बनाने का परमिशन लेकर तल अधिक सात मंजिला का आरसीसी स्वरूप की इमारत बनाया था। इमारत का बांधकाम पूर्ण करने के बाद करमूल्यांकन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर तल अधिक चार मंजिले का एसेसमेंट करवाया। इसके बाद उन्होंने इमारत का पांचवां, छाटवां व सातवां मंजिला का वाढवा एसेसमेट  करवाया। पालिका के करमूल्यांकन विभाग द्वारा इस नई इमारत को पुराना घर क्रमांक 1764 को कायम रखते हुए तल अधिक सात मंजिला पर टैक्स चालू कर दिया। आसिफ शेख घर नंबर 1764 पर लाखों रूपया टैक्स पालिका प्रशासन को भुगतान कर चुके है। वही पर कई फ्लैट मालिक भी इसी मकान नबंर पर दिगरबाद करवाकर अपने स्वामित्व के फ्लैट का टैक्स पिछले सात वर्षों से भरते चले आ रहे है।

कर मूल्यांकन के भष्ट्र अधिकारियों ने इस इमारत पर टैक्स लगा होने  और लगभग 5 लाख रूपये टैक्स बकाया होने के बावजूद इसी इमारत को वर्ष 2021-22 में पुनः एसेसमेंट कर इसी इमारत का नया नंबर 3307 जारी किया। यही नहीं बिल्डर के हिस्से के 30 फ्लैट व दो दुकान भी जमीन मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। इस एसेसमेंट में भारी भष्ट्राचार होने से इनकार नही किया जाता। क्योंकि जमीन मालिक ने पूर्व में आसिफ शेख के एग्रीमेंट से तीन लाख रूपये एसेसमेट करवाने के नाम पर काट लिया था। हालांकि अपने हिस्से के फ्लैट व दुकान जमीन मलिक के नाम पर ट्रांसफर होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने 21 फरवरी 2022 को पालिका आयुक्त विजय कुमार म्हसाल के कार्यालय सहित कर मूल्यांकन विभाग में इसकी जांच कर अपने हिस्से के फ्लैट व दुकान अपने नाम, पुराना घर नंबर कायम रखने व दोषी पालिका कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निवेदन पत्र दिया है और सूचना अधिनियम 2005 अंर्तगत अर्ज देकर नया नंबर 3307 की एसेसमेट फाइल की नकल की मांग की। किन्तु कर मूल्यांकन में फैले भष्ट्राचार के कारण सूचना अधिनियम 2005 अंर्तगत अर्ज में उत्तर दिया गया की मकान नंबर 3307 की मूल फाईल गायब हो चुकी है। हालांकि कर मूल्यांकन के कर्मचारियों ने पिछले सात महीने से मकान नंबर 3307 की फाइल तलाश कर रहे हैं। किन्तु सात महीने बीत जाने के बाद फाइल नहीं मिली। ताज्जुब की बात है एक ओर राज्य शासन ने राष्ट्रनेता व राष्ट्रपिता सेवा पखवाड़ा अंर्तगत संपत्ति संबंधी सभी शिकायतें को निपटारा करने के लिए जोरशोर से नागरिकों को आह्वान कर रही है। वही आसिफ शेख के लगभग सात महीने से न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है।

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