बिल्डिंग बनाने के लिए खोदी जमीन तहसीलदार ने लगा दिया 15 लाख का टैक्स

भिवंडी।। भिवंडी पालिका क्षेत्र अंर्तगत प्रभाग अधिकारियों से सांठगांठ कर बिल्डरों व भुमाफिया शहर के तमाम इलाकों में लगभग 150 अवैध बहुमंजिले इमारतों व मकानों का निर्माणकार्य शुरू कर रखा है। वही पर अब मनपा प्रशासन से इमारत बनाने संबंधी परमिशन लेकर निर्माणाधीन इमारतों के जमीन मालिकों द्वारा मिट्टी उत्खनन कर बिक्री करने का मामला प्रकाश में आया है। मिट्टी उत्खनन व बिक्री करने की शिकायत व जानकारी मिलने पर तहसीलदार अधीक पाटिल ने जमीन पर 15 लाख रूपये का अतिरिक्त टैक्स बोझा लगा दिया है। तहसीलदार की इस कार्रवाई से बिल्डरों व भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। 

पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 04 अंर्तगत गौरीपाडा, नालापार, भंडारी, कणेरी, नारपोली आदि क्षेत्रों में पालिका अधिकारी व कर्मचारियों के संरक्षण में बिल्डर खुलेआम अवैध इमारतों का निर्माण कार्य जारी रखे है। जागरूक नागरिकों द्वारा पालिका कार्यालय में इसकी शिकायत करने पर बिल्डर शिकायतकर्ता को जान से मार देने की धमकी अथवा अपहरण तक कर लिया जाता है। इस कृत्य कार्य में पालिका अधिकारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी‌ प्रभाग क्षेत्र अंर्तगत गौरीपाडा गांव के सीटीएस नंबर नंबर 8071 से 8076, 8207 से 8219 के जमीन मालिक नफीस अहमद मकबूल अहमद शेख आदि ने 10 दिसम्बर 2020 को पालिका के नगर रचना विभाग से इमारत बनाने के लिए परमिशन लिया था। किन्तु जमीन मालिक ने इमारत निर्माण के पूर्व महसूल विभाग से किसी प्रकार से परमिशन ना लेते हुए जमीन की खुदाई कर 225 ब्रांस मिट्टी खुदाई कर बिक्री कर दिया। स्थानीय निवासी व पूर्व नगरसेवक सिद्धेश्वर कामूर्ति ने इस अवैध उत्खनन की शिकायत भिवंडी तहसीलदार अधीक पाटिल को निवेदन पत्र देकर किया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार अधीक पाटिल ने जमीन मालिक द्वारा किसी प्रकार की रियल्टी ना भरने के कारण अवैध रूप से खुदाई मिट्टी बिक्री के संबंध में जमीन मालिक के मिलकत पत्रिका पर 14 लाख 85 हजार रूपये का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने भूमि अभिलेख विभाग के उप अधीक्षक को पत्र देकर जमीन मालिक के मिलकत पत्रिका पर टैक्स रजिस्टर करने के लिए आदेश भी दिये है। शासन का राजस्व बकाया होने के कारण शिकायतकर्ता सिद्धेश्वर कामूर्ति ने भिवंडी पालिका के आयुक्त विजय कुमार म्हसाल को पत्र देकर मांग किया है कि उक्त सर्वे की जमीन पर निर्माणाधीन इमारत के मालिक ने इमारत बांधकाम परमिशन के कई नियम शर्तों का उल्लंघन किया है। जिसके उपरान्त इमारत बांधकाम परमिशन रद्द कर जमीन मालिक नफिस अहमद मकबूल अहमद शेख तथा अन्य हिस्सेदारों सहित बिल्टकाॅन इंजिनियर की तरफ से हिरेन नागरिया, प्रतिक देसाई के खिलाफ कार्रवाई करने तथा निर्माणाधीन इमारत के बांधकाम को अवैध घोषित करने की मांग किया है।

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