फसल नष्ट करने और खुदाई की दी जा रही धमकी,एसडीएम ने अधिशासी अभियंता PWD को कार्रवाई के लिए किया निर्देशित

 उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य का बहिष्कार समाप्त

शाहगंज।अधिवक्ता समिति शाहगंज के पूर्व अध्यक्ष व सुईथाकला विकासखंड क्षेत्र निवासी रामचंद्र यादव के खेत में बोई गई गेहूं की फसल को नष्ट करने और मना करने के बावजूद खेत की खुदाई करने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है।उक्त प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया है।दिए गए प्रार्थना पत्र में  बताया गया है कि  शिकायतकर्ता के चक के बगल चकमार्ग  पर प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क प्रस्तावित है।आरोप है कि  डीह असरफाबाद गांव निवासी  ठेकेदार राजपति शुक्ल  द्वारा खेत में खड़ी फसल को नष्ट करने और खुदाई करने की धमकी दी गई है। खेत की फसल नष्ट हो जाने से नुकसान होगा।उन्होंने एसडीएम से थानाध्यक्ष को फसल सुरक्षा की दृष्टि से मना करने की मांग की है।उप जिलाधिकारी ने  प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग जौनपुर के अधिशासी अभियंता  को निर्देशित किया है कि यदि सड़क गलत तरीके से बन रही हो  तो इसका उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग का होगा। खेत की फसल को नष्ट करने और खुदाई की धमकी देने से तहसील के सभी अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश और नाराजगी थी। जिसके चलते न्यायालय के कार्य का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार कर दिया था  जो अब समाप्त हो चुका है।

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