
जिले में अमानक स्तर के दूध व्यापार रोक एक पक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Mar 06, 2025
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राजगढ
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में मिलावटी दूध के व्यापार की रोकथाम के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अंदर अमानक दूध के व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए आदेशित किया है कि जिस दूध चिलिंग सेंटर पर प्रतिदिन 02 हजार लीटर दूध से तक या उससे अधिक एकत्रित होता है, उक्त सेंटर पर इको मिक्स मशीन, बी.आर. शीडिंग मशीन, लेक्टोमीटर, पेफ टेस्टिंग मशीन, स्ट्रीप टेस्टींग मशीन उपलब्ध होना अनिवार्य है। जिससे सेंटर संचालक द्वारा स्वयं दूध की गुणवत्ता परीक्षण कर सके। उक्त प्रावधान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम/विनियम 2001 में प्रावधानित है।
उपरोक्त स्थिति एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश के संबंध में सर्व साधारण को सूचना पत्र जारी कर सम्यक रूप से सुनवाई की जाना संभव नहीं है। अत: आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अंतर्गत वैद्यानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
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