पांच वर्षीय बालिका पर अत्याचार कर हत्या करने वाले आरोपी को 10 हजार रुपये का दंड

भिवंडी ।। भिवंडी तालुका के सरवली पाडा परिसर की रहने वाली एक 5 वर्षीय चचेरी बहन का शरीरिक अत्याचार कर हत्या करने के प्रकरण में बाल न्यायालय ने 13 वर्षीय चचेरे भाई को 10 हजार रुपये का दंड की सजा सुनाया हैं.दिवाली के फटाखे दिलाने के बहाने आरोपी ने पीड़िता का शरीरिक अत्याचार कर हत्या कर दी थी.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई किया था ।
       
भिवंडी तालुका के सरवली पाडा के एमआयडीसीसी परिसर में रहकर पीड़िता का परिवार मोल मंजूरी करता था.पीड़ित परिवार की 5 वर्षीय नाबालिग बालिका 28 अक्टूबर 2019 को घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक गायब हो गयी.जिसकी परिजनो की काफी तलाश के बाद उसकी पाईप लाईन के पास झाड़ियों में शव मिला था. घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदें, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश काटकर , पुलिस निरीक्षक ( गुन्हे) संजय साबले आदि अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच की. इसके साथ ही शव को पंचनामा कर स्वं इंदिरा गांधी उप जिला अस्पताल में पोस्ट मार्डम के लिए भेज दिया था.वैद्यकीय जांच के बाद बालिका के साथ बलात्कार होने गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी.पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भादंवि. 364, 302,202,364,366(अ), 376 व सह लैंगिक अपराध बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के कलम 4,8,9 ( ह) 10 प्रमाणे गुनाह दाखल किया था.इस घटना की जांच कर पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जांच के बाद उसका चचेरा भाई ही अत्याचार व हत्या करने की बात कबूल लिया था. जिसके बाद उसे बाल न्यायालय में हाजिर किया गया.जहा न्यायालय ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था.कोन गांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश काटकर ने 50 दिन में सभी पुरावा इकट्ठा कर दोषारोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. जिसकी सुनवाई करते हुए 13 वर्षीय आरोपी को 10 हजार रुपये दंड की सजा सुनवाई हैं ।

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