अरिहंत गादी सोफा पर सोने से कोरोना वायरस नहीं होने का दावा

विज्ञापन व बिक्री करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी ।। भिवंडी ग्रामीण परिसर में एक फर्नीचर विक्रेता ने कोरोना वायरस का डर दिखाकर "अरिहंत नामक कंपनी का गादी व सोफा इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस दूर भागता हैं. इसके साथ गादी पर सोने से कभी कोरोना वायरस नहीं होगा." इस प्रकार का झूठा विज्ञापन एक दैनिक गुजराती समाचार पत्र में छपवाकर ग्राहकों को फंसाया जा रहा था ।
 दैनिक समाचार पत्र में छपा विज्ञापन स्थानीय प्राथमिक आरोग्य केन्द्र खारबांव के वैद्यकीय अधिकारी डाॅ बाबासाहेब डावखरे को प्राप्त हुआ. डाॅ बाबा साहेब डावखरे ने तत्काल इस फर्जी  विज्ञापन तथा झूठी खबर फैलाने वाले की शिकायत नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई. नारपोली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सोफा व गादी विक्रेता की तलाश शुरू कर दी ।
     
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी ग्रामीण परिसर के दापोडा स्थित पारसनाथ काम्प्लेक्स के बिल्डिंग क्रमांक सी- 15 , गाला नंबर 101, 102  में अमर पारेख  का अरिहंत नामक कंपनी का गादी व सोफा बिक्री का कारोबार करता हैं. इसी गोदाम से 15 हजार रुपये में सोफा व गादी बिक्री कर कोरोना वायरस नहीं होने का दावा करता था ।
       
कोरोना वायरस विश्व सहित देश में हाहाकार मचाकर रखा हुआ हैं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने वायरस से नागरिकों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय योजना शुरू कर रखा हैं किन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अनेक प्रकार के दवाईयां की बिक्री तथा झाड़फूक कर कोरोना वायरस से बचने का फर्जी दावा किया जा रहा हैं.इसी प्रकार भिवंडी तालुका के कशेली व वल ग्राम पंचायत में अरिहंत मॅट्रेस नामक गादी व सोफा बनाने तथा बिक्री करने वाले कारखाना मालिक ने झूठा दावा किया जा रहा था कि गादी तथा सोफा पर सोने वाले व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं होगा. ऐसा दावाकर एक गादी 15 हजार रुपये में बेच रहा था.वही पर कारखाना मालिक अमर पारेख ने दैनिक मुंबई गुजराती समाचार पत्र में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन देकर भोली भाली जनता को फंसा रहा था ।
     
इस प्रकार का झूठा विज्ञापन देने तथा जनता को गुमराह करने वाले की शिकायत भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे को मिली. जिसपर तत्काल कार्रवाई करने हेतु कशेली व वल ग्राम पंचायत के प्राथमिक आरोग्य केन्द्र खारबाव के वैद्यकीय अधिकारी डाॅ बाला साहेब डावखरे के शिकायत पर अरिहंत मॅट्रेस के मालिक अमर पारेख के खिलाफ भादवी कलम 505 [ 2 ( ब ) ] सह आपत्ती व्यावस्थापन कायदा 2005 के कलम 52 व औषधी द्रव्य व तिलस्मी उपचार [ आक्षेपार्ह जाहिरात ] अधिनियम 1954 के कलम 3,4,5 अन्वये गुनाह दाखल किया हैं जिसकी जांच नारपोली पुलिस के पुलिस उप निरीक्षक पराग भाट कर रहे है. वही पर भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की दवा अभी तक नहीं बनी हुई हैं. ऐसे फर्जी विज्ञापनों से नागरिकों को सावधान रहने की जरुरत हैं. 

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