
AIMIM भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुडडू को पुलिस ने जारी किया नोटिस
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jun 03, 2020
- 1135 views
भिवंडी।। AIMIM भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुडडू को भिवंडी पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए सक्त हिदायत दी है। लाॅक डाउन व वैश्विक महामारी के दरम्यान शहर की व्यवस्था खराब हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाऐगा।
क्या था मामला :
AIMIM भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुडडू ने 01 मई को पत्रकार परिषद लेकर आम नागरिकों को आह्वान किया था आगामी 3 मई को रात 8 बजे अपने अपने घरों पर रहकर टोरेंट पावर कंपनी द्वारा लाॅक डाउन के दरम्यान भेजा गया बिल का होली जलाकर फेसबुक पर लाईव या विडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा बिजली बिल माफ करने की मांग करें। जिसके कारण भिवंडी के जनता की आवाज सरकार तक पहुँच सकें.उन्होंने कहा था कि सरकार लाॅक डाउन के दरम्यान तीन महीने का बिजली बिल माफ करें। जिससे नागरिकों को राहत मिल सकें। क्योंकि लाॅक डाउन के दरम्यान सभी प्रकार के उद्योग - धंधे, व्यापार - व्यवसाय आदि कार्य ठप्प पड़ा हुआ हैं वही पर कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण लगभग ढ़ाई महीने तक जनता अपने अपने घरों में अपने आप को कैंद कर रखा हुआ हैं.अभी भी महामारी ने तांडव मचाया हुआ हैं.जिसके देखते हुए सरकार तीन महीने का बिजली बिल माफ करें। अन्यथा लाॅक डाउन तोड़ कर टोरेंट पावर कंपनी व सरकार के खिलाफ भिवंडी की जनता सड़कों पर उतरेगी।जिसका विडियो सोसल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसको देखते हुए भिवंडी पुलिस ने खालिद गुडडू को नोटिस जारी किया हैं.
शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने जारी किया नोटिस:
फौजदारी प्रकिया संहिता 1976 के कलम 149 व मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 के कलम 68 प्रमाणे प्रदान अधिकार के अनुसार भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुभाष कोकाटे ने AIMIM भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुडडू को नोटिस जारी करते हुए सूचना दी हैं कि संपूर्ण भिवंडी में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी विकराल रुप धारण की हुई हैं इसके साथ ही जागतीक आरोग्य संघटना ने कोरोना वायरस को साथीरोग ( छुआछूत) बीमारी घोषित किया हैं तथा वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व सहित देश, राज्य व ठाणे शहर में तेजी के साथ फैल रहा हैं जिसका दुष्प्रभाव रोकने के राज्य शासन ने साथीरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897, दिनाॅक 13 मार्च 2020 से लागू कर खंड 2,3,4 नुसार अधिसूचना जारी कर नियमावली तैयार किया हुआ हैं।
इसके साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के आरोग्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया दिशानिर्देश प्रमाणे कोरोना पाॅजिटिव मरीजों के संपर्क में लोग नही आऐ, सार्वजनिक या प्राइवेट जगहों पर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा होने , सभा नही करने या किसी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए मनाही हुकुम जारी किया हैं वही पर पुलिस आयुक्त ठाणे ने 31मई को फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 144 लागू किया हैं । आप के आह्वान के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती हैं.इसके साथ ही किसी प्रकार की शांति भंग होती हैं तो आपके खिलाफ प्रचलित कायदे नुसार कार्रवाई किया जायेगा।
वही पर देर रात खालिद गुडडू ने पुनः भिवंडी के नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा कि बिल की होली जलाने के समय नागरिक सोसल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दें. लोगो को अपने अपने घरों पर ही रहना हैं जिसके कारण इस वैश्विक महामारी से बचा जा सकता हैं
रिपोर्टर