जबरन दुकान खाली करवाने के प्रकरण में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी के केशरबाग में एक पगड़ी भाड़े करार नुसार दुकान मालिक का जबरन दुकान खाली करने के मामले में भिवंडी न्यायालय ने दुकान के मूल मालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिया है.जिसके कारण शहर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद उसैद अहमद मोमिन (25) निवासी सौदागर मोहल्ला के पिता लाईक अहमद मोमिन (मयत) ने केसर बाग के घर नंबर 192 को भाड़े पगड़ी नुसार 07 अप्रेल 1986 को अख्तर हुसैन मोमिन (मयत) से लिया था.जिसमें मोहम्मद उसैद अहमद मोमिन रेडीमेड कपडे की दुकान चला रहा था.23 जुलाई 2020 को आठ बजे के बाद दुकान बंद कर वह अपने घर चला गया था.जब सुबह दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान के सभी समान गायब थे। जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय पुलिस से की थी. इसके साथ ही सलमा अख्तर मोमिन, नावेद अख्तर मोमिन तथा तौफिक अख्तर मोमिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भिवंडी न्यायालय में सीआरपीसी के कलम 156,3 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी.जिसे संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय ने सलमा अख्तर मोमिन, नावेद अख्तर मोमिन तथा तौफिक अख्तर मोमिन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को आदेश जारी किया है.जिसके कारण शहर पुलिस ने तीनों के खिलाफ भादंवि के कलम 380,447,448,451,504,34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है किन्तु अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक वाय.व्ही. दाभाडे कर रहे है।

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