अधिसूचित नोवेल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सात अस्थाई जेल घोषित

राजगढ़ ।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से जिले के समस्त पॉचो अनुविभाग अंतर्गत 7 चयनित स्थानों को कारागार अधिनियम 1984 की धारा -03 सहपठित द.प्र.स. की धारा 147 के अंतर्गत जिले में सात अस्थाई कारागार (जेल) घोषित किया गया है।

इस आशय के जारी आदेश अनुसार उन्होने अनुविभाग राजगढ़ में एक अस्थाई जेल हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईट राजगढ़, अनुविभाग सारंगपुर में विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सारंगपुर, अ.जा. बालिका छात्रावास पानिया रोड पचोर एवं शा.प्रा. बालक शाला बंगला शाला तलेन, अनुविभाग ब्यावरा में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुराना भवन ब्यावरा, अनुविभाग खिलचीपुर में नगर माध्यमिक विद्यालय खिलचीपुर तथा अनुविभाग नरसिंहगढ़ में पुराना थाना परिसर में अस्थाई जेल बनाया गया है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट