मानवी आरोग्य के लिए घातक अन्न पदार्थ जमा बाजार से वापस न मंगाने पर कंपनी सहित मालिक के विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज

भिवंडी । मानवी आरोग्य के लिए घातक केमिकल युक्त अन्न पदार्थों की विक्री किया गया जमा माल बाजार से वापस लेने बाबत सूचना देने के बावजूद उल्लंघन करने के कारण कंपनी के विरुद्ध अन्न व औषध प्रशासन ने कोनगांव के साथ ही नारपोली पुलिस स्टेशन में कंपनी सहित मालिक के विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज किया गया है । 

सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी तालुका के पिंपलास स्थित भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रीयल पार्क के गोदाम संकुल में केया फुड्स इंटरप्रायजेस प्रा. लि. नामक कंपनी है ।जो आयात किए गए सामग्री से बनाए गए ऑर्गनो केया नामक पिज्जा बर्गर  पदार्थ  खाने के लिए उपयोग में आने वाले पदार्थ में प्रक्रिया करके विक्री करता है ।जो विदेश में उक्त पदार्थ में सालमोनिया बॅक्टरीया यह मानवी आरोग्य के लिए  घातक  पदार्थ है जिसकी जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय अन्न व औषध प्रशासन ने उसकी विक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है ।बाजार में वितरकों के द्वारा  वितरित किया गया माल 24 घंटे में पुनः वापस लेने का आदेश अन्न व औषध प्रशासन ने दिया है ।परंतु कंपनी प्रशासन ने इस पर दुर्लक्ष करते हुए बाजार से वापस नहीं लाया जिसकारण अन्न व औषध प्रशासन के आयुक्त परिमल सिंह व कोकण विभाग के सहायक आयुक्त एस एस देशमुख के मार्गदर्शन में ठाणे अन्न व औषध प्रशासन विभाग के अन्न सुरक्षा अधिकारी माणिक जाधव व शंकर राठोड ने कंपनी के प्रतिनिधि आशिष अरुण पोतदार व व्यवस्थापक नितीन रघुनाथ निपुर्ते के द्वारा दुर्लक्ष किए जाने के विरुद्ध कोनगांव पुलिस स्टेशन तथा केरल स्थित मेसर्स केया फूड्स इंटरनॅशनल प्रा.लि.जैसी मुख्य कंपनी के साथ मालिक हिरेन अशोकभाई सूचक, जतीन पी.नेवाडा  के विरुद्ध नारपोली पुलिस स्टेशन ने भा.दं.वि. की धारा 188 सहित अन्न सुरक्षा मानदे कायदा 2006 धारा (26)(2) (V), 26(5) व 55 सहित वाचन कलम 28 के अनुसार  फौजदारी का मामला दर्ज किया है।

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