
नोटिस देने के 15 दिन बाद भी नहीं हुआ मोबाइल टाॅवर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 16, 2021
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भिवंडी।। भिवंडी मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक एक अंर्तगत स्थित जब्बार कंपाउंड की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर 10×10 फुट का आरसीसी चौतरा बांधते हुए मैसर्स इंडस टाॅवर लिमिटेड और हयातुल्ला तजमुल खान ने सांठगाठ कर 40 फुट ऊँचा मोबाइल टार्वर लगाने का मामला प्रकाश में आया था। सुत्रों कि माने तो इस मोबाइल टाॅवर लगवाने में मनपा अधिकारियों के भारी भष्ट्राचार की चर्चा शहर में व्याप्त है। इस खबर को "खबरें आज तक" ने प्रमुखता से छापी थी। जिसके कारण कुलकर्णी नींद में सो रही मनपा प्रशासन ने कार्रवाई का नाटक करते हुए एक दिसंबर 2021 को आनन - फानन में मोबाइल टाॅवर कंपनी और जमीन मालिक के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 53 व 152 के तहत तीन दिन के भीतर मोबाइल टार्वर निकाल देने के लिए नोटिस जारी किया था। किन्तु 15 दिन बीत जाने के बावजूद सहायक आयुक्तों ने ना तो मोबाइल टार्वर निकला और ना ही आगे पुलिस थाना में प्राथमिकता दर्ज करवाई गयी।
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