भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई 5 फरवरी से नियमित

भिवंडी।। भिवंडी न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को न्यायालय के जस्टिस पालीवाला ने 5 फरवरी से नियमित सुनवाई के लिए निर्देश दिया है। इस प्रकार की जानकारी राहुल गांधी के वकील नाना अय्यर ने दी है। बतादें कि 6 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दरमियान भिवंडी सोनाले गांव की जन सभा में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आर एस एस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताया था जिसके कारण आर एस एस कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई चल रही है। जस्टिस पालीवाल ने मामले के त्वरित निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सुनवाई के दरमियान कहा कि सांसद, विधायक सहित तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों  के न्यायप्रविष्ट मामलों को जल्द सुनवाई होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस मामले के त्वरित निस्तारण के लिए 5 फरवरी से कोर्ट में नियमित सुनवाई की जायेगी। सांसद राहुल गांधी के वकील एडवोकेट नाना अय्यर ने बताया कि जस्टिस पालीवाल के निर्देशानुसार आगामी 5 फरवरी से नियमित रुप से इस अवमानना केस की सुनवाई होगी। बतादें कि सांसद राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में तीन बार हाजिर हो चुके है। अंतिम बार जून 2018 को भिवंडी कोर्ट में हाजिर हुए थे। आगामी 5 फरवरी को भिवंडी कोर्ट में हाजिर होगे इस पर अभी संशय बना हुआ है।

रिपोर्टर

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