यार्न व्यवसायी से कारखाना मालिक ने किया साढ़े तीन करोड़ की धोखाधड़ी‌

भिवंडी।। भिवंडी शहर पॉवर उद्योग की नगरी है। यहाँ पर पॉवर लूम मशीन से भारी मात्रा में कच्चा कपड़ा तैयार किया जाता है। जिसके कारण यहां पर कच्चे माल की मांग ज्यादा रहती है। पॉवर लूम कारखाना मालिकों द्वारा कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाले व्यापारियों के साथ आऐ दिन ठगी व धोखाधड़ी करने के मामले प्रकाश में आते रहे है। भिवंडी के पिराणी पाडा परिसर से एक कपड़ा कारखाना मालिक ने भाईदर के एक यार्न व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस धोखाधड़ी के शिकार हुए यार्न व्यवसायी ने कारखाना मालिक के खिलाफ शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भाईदर के यार्न व्यवसायी कुमार पाल उमेदमल जैन (48) पिछले 2006 से 15 जुलाई 2021 दरमियान एम.जे.टेक्सटाइल के मालिक जबीहुल इस्लाम मोहम्मद आशिक अंसारी उर्फ पप्पु अंसारी व शाहनबाज जबीहुल इस्लाम अंसारी के पॉवर लूम कारखाने में लगने वाले कच्चे माल की सप्लाई करते थे। इसके बदले में कारखाना मालिक ने इन्हें कच्चा कपड़ा तैयार कर देता रहा है। कारखाना मालिक ने यार्न व्यवसायी को तैयार कच्चा कपड़ा देकर विश्वास जीत लिया था। इसी दरमियान कारखाना मालिक ने यार्न व्यवसायी से एक करोड़ 67 लाख 91 हजार 624 रुपये कीमत के यार्न का माल देकर तैयार कच्चा कपड़ा देने के लिए इनकार दिया। यार्न व्यवसायी जैन ने आरोप लगाया है कि एम. जे. टेक्सटाइल के मालिक अंसारी ब्रदर्स ने एक करोड़ 67 लाख 91 हजार 624 रुपये के यार्न लिया जो व्याज व प्रिंसिपल रकम 3 करोड़ 44 लाख 22 हजार 830 रूपये हो चुका है। पैसा मांगने पर अंसारी ब्रदर्स जान से मार देने की धमकी देता है। इस प्रकार की शिकायत शांतिनगर पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भादवि के कलम‌ 420,406,323,504,506,34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच पुलिस निरीक्षक किरण कुमार कबाडी कर रहे है।

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