पिता-पुत्र समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वाराणसी ।। खड़ंजा लगाने का विरोध करने पर युवक पर पेट्रोल डालकर जला देने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने चोलापुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश इमिलिया, चोलापुर निवासी बेदी यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। 

प्रकरण के अनुसार वादी बेदी यादव ने अपने अधिवक्ता उपेंद्र राणा यादव के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि बीते 6 जून को दिन में साढ़े 12 बजे गांव के लेखपाल राजेश यादव व थानाध्यक्ष चोलापुर समेत दस पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर के समीप चकरोड़ पर खड़ंजा लगवाने लगे। इस पर प्रार्थी ने विरोध करते हुए कहा कि उक्त चकरोड का दीवानी न्यायालय में केस चल रहा है और दीवानी न्यायालय से इस पर स्टे भी हैं। इस दौरान प्रार्थी का चचेरा भाई भरत उर्फ सवलू स्टे का कागज लेकर मौके पर आया, तभी रविकांत सिंह के ललकारने पर राकेश यादव, उसके पिता पांचू यादव व रामजी यादव ने मिलकर प्रार्थी के चचेरे भाई को पकड़ लिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दिये। जिससे प्रार्थी का चचेरा भाई गंभीर रुप से झुलस गया। आसपास के लोगों की मदद से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे उपचार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर ले गये, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मंडलीय अस्पताल के लिये रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकों ने बताया कि वह 65 फीसदी झुलस गया। इस मामले में सूचना देने के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। जिस पर उसने अदालत की शरण ली।


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