तीन मार्च तक 54.90 करोड़ रूपये सम्पत्ति कर एवं जल कर वसूली बकायादारों की संपत्तियां पालिका के नाम पर हस्तांतरण किया जायेगा - पालिका आयुक्त

भिवंडी।। वित्तीय वर्ष 20221 ---2022 में भिवंडी निजामपुर शहर पालिका के प्रभाग समितियां एक से पांच के अधिकार क्षेत्र में कुल 55 संपत्तियों को महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 की अनुसूची डी के अनुसार नियम 42 के तहत वारंट जारी कर संपत्ति कर का भुगतान ना करने के कारण जब्त किया गया था और महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के अनुसूची डी अध्याय नियम 45 (1) के तहत उक्त 55 संपत्तियों की नीलामी की गई है लेकिन उक्त संपत्ति की नीलामी का कोई खरीददार नही मिला और ना ही हिस्सा लिया। जिसके उपरांत महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1979 के अनुसूची डी अध्याय 8 कराधान नियम 47(7) के तहत महानगर पालिका प्रशासन ने एक प्रशासनिक प्रस्ताव पारित किया कि 38 संपत्ति मालिकों द्वारा संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने के कारण उनकी संपत्ति पालिका के नाम हस्तांतरण कर विभिन्न विभागों के लिए इस्तेमाल की जायेगी। इस प्रकार का सख्त निर्णय पालिका प्रशासक एवं आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने लिया है। साथ ही वर्ष 2022-2023 में संपत्ति कर का भुगतान ना करने के कारण महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के अनुसूची डी अध्याय 8 कराधान नियम 42 के तहत कुल 56 संपत्तियों को नोटिस जारी कर जब्त किया गया है। अगर संपत्ति धारकों द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो उनकी संपत्तियों का जाहिर नीलामी की जायेगी इस प्रकार की पालिका आयुक्त विजय कुमार ने चेतावनी जारी की है। वर्ष 2022 - 2023 में 03 फरवरी 2023 तक कुल 54.90 करोड़ रूपये सम्पत्ति कर एवं जल कर वसूली की जा चुकी है तथा 7.88 करोड़ की राशि ब्याज में रियायत के रूप में दी जा चुका है। साथ ही 11 फरवरी 2023 को मा. न्यायालय के माध्यम से एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें 1500 बकायादारों को नोटिस जारी किया गया है। वे निर्धारित अवधि के भीतर संपत्ति कर की राशि का भुगतान करें और कार्रवाई करने से बचें और करदाताओं को 17 फरवरी 2023 तक 100 प्रतिशत ब्याज माफी की मुद्दत बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रशासक एवं आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने शहर के सभी करदाताओ से अपील की है कि उक्त बढ़ी हुई अभय योजना का लाभ उठाएं और महानगर पालिका के वार्ड समिति कार्यालयों में अपना संपत्ति कर तत्काल अदा करें और कार्रवाई से बचें। इस प्रकार की जानकारी पालिका के जनसंपर्क अधिकारी सुनिल धाऊ झलके ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

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