अवैध इमारत बनाने वालों में हड़कप तीन बांधकाम धारकों के खिलाफ MRTP के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।।भिवंडी पालिका परिसीमा अंर्तगत निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर अंकुश लगाने के लिए पालिका प्रशासक एवं आयुक्त विजय कुमार म्हसाल, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे तथा उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक पुजारी ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी प्रभाग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनके जिनके क्षेत्रों में अनाधिकृत इमारतों की शिकायतें मिलेगी उनके खिलाफ पालिका अधिनियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। जिसके कारण सभी प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों ने अपने अपने क्षेत्रों में गश्त तेज करते हुए निर्माणाधीन अवैध इमारतें तोड़ने व जमीन मालिक सहित बिल्डरों के खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज करवा रहे है। इसी क्रम में एक दिन के भीतर तीन अवैध बांधकाम धारकों के खिलाफ एम आरटीपी एक्ट नुसार विभिन्न पुलिस थानों में मामला दर्ज करवाया गया है। जिसके कारण एक बार बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार  टेमघर गांव के सर्वे नंबर 114/1/1 पै.व 115/2 पर मैसर्स रोशनी बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार मकबूल शेख व परमेश्वर भीमा शंकर वाहन कोरे ने पालिका के नगर रचना विभाग से तल मंजिला, वाहन तल अधिक 12 मंजिला आरसीसी इमारत बनाने के लिए सुधारित बांधकाम परमीशन लिया था किन्तु उक्त जगह पर सी व बी बिंग इमारत की पार्किंग जगह पर कब्जा कर परमीशन विरूद्ध दुकानें बना ली। जिसकी जानकारी मिलने पर प्रभाग समिति दो के बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे ने सहायक आयुक्त फैसल तातली के स्वाक्षरी उक्त जगह मालिक को स्वयं खर्चे से बांधकाम तोड़ देने लिए नोटिस जारी किया था। इसी तरह नागांव, रावजीनगर निवासी एजाज एनुल शेख ने पुराने घर नंबर 1166,1166/ अ को तोड़ कर पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की बांधकाम परमीशन ना लेते हुए आरसीसी तल अधिक दो मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया था। इस प्रभाग के बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे ने मकान मालिक को नोटिस जारी कर इसका रिपोर्ट सहायक आयुक्त फैसल तातली को सादर किया था। सहायक आयुक्त फैसल तातली ने दोनों बांधकाम धारको के विरूद्ध शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने एम आरटीपी एक्ट नुसार मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह प्रभाग समिति क्रमांक 4 के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने नविन गौरीपाडा घर नंबर 434, इसरार मिठाई वाले के पीछे आशिक अहमद अजीज फक्कीह द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही इमारत को बार बार नोटिस व मनाही हुकुम जारी करने के बाद भी अवैध इमारत का निर्माण कार्य जारी रखा और महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के नियमों को भंग किया। जिसकी शिकायत उन्होंने भोईरवाडा पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में भी एम आरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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