तीन अवैध इमारत के मालिकों पर MRTP के तहत गुनाह दाखल दो बीट निरीक्षक निलंबित

भिवंडी।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका परिक्षेत्र अंर्तगत निरंतर शुरू अवैध इमारतों के बांधकाम पर अंकुश लगाने के लिए पालिका के प्रशासक एवं आयुक्त विजय कुमार म्हसाल और उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक पुजारी ने सख्त कदम उठाते हुए सभी प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी किया है कि जिसके जिसके क्षेत्रों में अवैध इमारत के बांधकाम संबंधी शिकायत प्राप्त होगी उसके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसी क्रम में सख्ती बरतते हुए अवैध इमारत पर डीपीएल पूरा करने के बाद तोड़क कार्रवाई नहीं होने पर दो बीट निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से पालिका के प्रभाग समितियों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों ने अपने अपने क्षेत्रों में शुरू अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में सहायक आयुक्तों ने प्रभाग समिति क्रमांक दो एवं तीन अंर्तगत तीन अवैध इमारत मालिकों पर एम आरटीपी एक्ट नुसार मामला दर्ज करवाया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभाग समिति क्रमांक दो अंर्तगत टेमघर,नवी बस्ती गौतम कंपाउंड स्थित सर्वे नंबर 23/3/ई की खाली पड़ी ज़मीन पर राजकुमार महादेव गुप्ता व एक अन्य व्यक्ति मिलकर पालिका प्रशासन से बांधकाम संबंधी किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए आईसीसी फूटिंग व ईट बांधकाम करते हुए कारखाना बनाने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे ने उक्त बांधकाम का सर्वे कर सहायक आयुक्त फैसल तातली को रिपोर्ट सौंपी थी। जिसे सहायक आयुक्त ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए बांधकाम धारक को महानगर पालिका अधिनियम 1949 कलम 260 अन्वये नोटिस जारी किया और बांधकाम परमिशन संबंधी कागज़ पत्र लेकर जमीन मालिक को कार्यालय में हाजिर रहने के लिए आदेश दिया था। किन्तु बांधकाम धारक कार्यलय में सुनवाई के दरमियान गैर हाजिर रहा। जिसे देखते हुए सहायक आयुक्त फैसल तातली ने उक्त बांधकाम को अवैध घोषित करते हुए बांधकाम धारक राजकुमार महादेव गुप्ता व अन्य एक के विरूद्ध भिवंडी शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने कामतघर, शिवाजी नगर झोपडा घर नंबर 281/2/8/जी/1 से 286/2/8/जी/6/अ के मालकिन महानंदा जमनाजी जल्लैवार व सुनिता मुकेश जल्लैवार ने पुराना झोपडा तोड़ कर पालिका प्रशासन से इमारत बनाने संबंधी किसी प्रकार से परमिशन ना लेते हुए मकान बना लिया। इसी प्रभाग समिति सीमित सीमा अंर्तगत टेमघर -1, ,शास्त्रीनगर घर नंबर 89/0 के मालकिन अनुसया काशीनाथ पाटिल और बिल्डर शब्बीर बडगुजर ने पुराना मकान तोड़कर पालिका प्रशासन से किसी प्रकार से इमारत बनाने संबंधी बांधकाम परमिशन ना लेते हुए आईसीसी तल अधिक पहिला मंजिला का बांधकाम कर लिया था। सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने दोनों मकान मालिकों सहित बिल्डर के खिलाफ भिवंडी शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शहर पुलिस ने सभी के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वही पर प्रभाग समिति क्रमांक एक के बीट निरीक्षक विराज भोईर तथा प्रभाग समिति क्रमांक चार के बीट निरीक्षक महेन्द्र जाधव द्वारा अवैध बांधकामों के निर्माणों पर डीपीएल पूरा करने बाद तोड़क कार्रवाई नहीं करने पर आयुक्त विजय कुमार म्हसाल के आदेशानुसार उपायुक्त (मुख्यालय) दीपक पुजारी ने निलंबित कर दिया है। 

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