जमीन मालिक व बिल्डर पर MRTP के तहत केस दर्ज

भिवंडी।  भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका (BNCMC) प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शांतिनगर क्षेत्र में एक अवैध इमारत पर कार्रवाई की है। प्रशासन की चेतावनी और नोटिस के बावजूद निर्माणकार्य जारी रखने के चलते जमीन मालिक व बिल्डर दोनों के खिलाफ एम आरटीपी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महानगरपालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को पहले ही नोटिस जारी कर दी थी। इसके बावजूद आरोपी कमरुज्जमा अ. नादिर और मोहम्मद दानिश नूर मोहम्मद खान (बिल्डर) ने सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया और निर्माणकार्य जारी रखा। पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक एक के प्रभाग अधिकारी राजेंद्र वामन वरलीकर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत मामला दर्ज किया है। पालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भिवंडी क्षेत्र में अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच कर लें, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट