रमेश दत्तात्रेय पसकंटी के खिलाफ अवैध निर्माण के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी।  शहर में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर नगररचना अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 की धारा 52 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त सुरेन्द्र भोईर ने इसकी शिकायत शहर पुलिस थाने में दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी रमेश दत्तात्रेय पासकंटी ने कामतघर क्षेत्र में घर क्रमांक 102/ 201 से 204, घर नं.102/301 से 304  को तोड़कर अवैध निर्माण किया।शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम की धारा 260(अ), 260(ब) और 478(1) व (2) का उल्लंघन किया है। इस अवैध निर्माण को लेकर पालिका के शहर विकास विभाग ने पहले ही 24 जनवरी 2025 को एक नोटिस जारी किया था और 11 फरवरी 2025 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, जिसमें आरोपी न तो उपस्थित हुए और न ही कोई वैध दस्तावेज नगर निगम या कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में जमा किए। शहर पुलिस ने फौजदारी संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि शहर में तेजी से हो रहे अनियंत्रित अवैध निर्माण कार्यों के चलते प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है।

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