पति समेत चार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

वाराणसी से संवाददाता घनश्याम गुप्ता

वाराणसी ।। दहेज में पांच लाख रुपये नगद न मिलने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा विवाहिता को तरह तरह की यातना देकर प्रताड़ित करने और कमरे में बंद करने के मामले में विवाहिता के पिता के प्रार्थना पत्र पर बडागाँव पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों के विरुद्ध दहेज प्रथा अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है। 

जानकारी के मिर्जामुराद थानाक्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी श्री राम मिश्रा के पुत्री रिंकी की शादी बडागाँव थानाक्षेत्र के बाबतपुर बाजार निवासी स्व0 त्रिभुवन पांडेय के पुत्र आशीष पांडेय के साथ 4 दिसम्बर 2017 को हिंदु रिति रिवाज से हुई थी शादी में मायके वालों ने अपनी सामर्थ्य वश पांच लाख रुपये नगद और पांच लाख रुपये मुल्य के घर गृहस्थी का सामान दिया था शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज में पांच लाख रुपये और लाने की मांग करने लगे मायके वालों के द्वारा और रुपये देने मे असमर्थता जताने पर विवाहिता को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा और विवाहिता के अजन्मे बच्चे का गर्भपात कराने का दबाव डाला गया। बेटी के खराब स्वास्थ्य होने की सुचना मिलने पर विदाई कराने के लिए पहुंचे पिता को ससुराल वालों के द्वारा दहेज में पांच लाख रुपये और न मिलने विदाई नही कराने और बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी गई। बड़ागांव पुलिस विवाहिता के पिता के प्रार्थना पत्र पर पति सहित सास मंशा देवी ननद वंदना पांडेय देवर गुड्डू पांडेय के विरुद्ध धारा 498 ए 323-504-506 एवं 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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