कोर्ट ने फरार कालोनाइजर के खिलाफ जारी किया कुर्की का नोटिस जमीन खरीद और चेक बाउंस होने का प्रकरण

वाराणसी से संवाददाता घनश्याम गुप्ता की रिपोर्ट

वाराणसी ।। सारनाथ एनआइ एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपित कालोनाइजर श्रीकांत मिश्रा के खिलाफ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सारनाथ पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा श्रीकांत मिश्रा के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने की तैयारी में है। न्यायालय में हाजिर न होने पर पुलिस आरोपित के घर की कुर्की की कार्रवाई करेगी। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी कालोनाइजर के खिलाफ राजातालाब निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने चेक बाउंस का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। गुप्ता के अनुसार 2015 में कालोनाइजर ने राजातालाब क्षेत्र के बंगालीपुर में ओम नगर कालोनी बनाने के नाम पर प्लाटिंग करके एक प्लाट के लिए उनके माता रुकमनी देवी से सवा लाख रुपए बतौर बयाना लिए था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी न प्लाट मिला न बयाना की राशि वापस की गई। राजकुमार का आरोप है कि काफी दबाव बनाने पर कालोनाइजर ने उन्हें रकम के बदले चेक दिया, जो बाउंस हो गया। दिसंबर 2016 में राजकुमार ने इसके लिए कालोनाइजर को एक लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। इस पर राजकुमार ने श्रीकांत के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया। उस मामले के तहत विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने पहले कालोनाइजर श्रीकांत के खिलाफ समन और फिर जमानती वारंट जारी किया। फिर उसके पेश न होने पर कोर्ट ने 11 मार्च को श्रीकांत के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया। सम्मन, वारंट जारी होने के बाद भी आरोपित बचता रहा। सम्मन, वारंट तामील न होने पर उक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र प्रताप यादव द्वारा आरोपित श्रीकांत की कुर्की की कार्रवाई करते हुए धारा 82 की कार्रवाई का नोटिस तामील कराने के आदेश सारनाथ पुलिस थाने को दिए गए हैं। जिस पर पुलिस जल्द ही आरोपित के घर पर पहुंच कर नोटिस चस्पा कर देगी। जिसमें 4 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। इस बावत पीड़ित का पक्ष उक्त न्यायालय में अधिवक्ता हरी ओम दुबे, राघवेन्द्र ने रखा है। 

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