
भिवंडी के सभी सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा करने पर रोक
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Mar 16, 2020
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उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई - मनपा आयुक्त
भिवंडी ।। राज्य में कोरोना वायरस अपना पांव पसार रहा हैं मरीजों के सख्या में प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही हैं वही पर अफवाहो का भी बाजार गर्म है। कोरोना वायरस के रोकथाम व अफवाहो पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सहित भिवंडी पुलिस यंत्रणा व मनपा प्रशासन सजग हैं ।
भिवंडी मनपा आयुक्त डाॅ.प्रवीण आष्टीकर ने प्रेस नोट जारी कर सभी संबंधित विभागों को सर्तक रहने का आदेश जारी किया हैं. इसके साथ ही शहर में होने वाले सभी सामजिक , सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक ,क्रिडा, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया हैं. वही पर इन कार्यक्रमों के लिए पुर्व में दिया गया परमीशन भी रद्द कर दिया हैं ।
कोरोना वायरस का प्रभाव रोकने हेतु अंगनवाडी , बालवाडी, प्राइवेट व सरकारी स्कूल ,कॉलेज, कोचिंग क्लासेस,सिनेमा हाल ,नाटयगृह, स्वीमिंग पुल ,,व्यायामशाला ,होटल , माॅल , सभी मांगलिक हाल , होटल के बॅक्वेट हाल , जेष्ठ नागरिक केंद्र को बंद कर दिया गया हैं ।
इसके साथ ही राज्य सहित शहर में हो रहे १०वीं व 12 वीं बोर्ड की परीक्षा व विश्व विधालय की परीक्षा निश्चित समय पर होगी किन्तु बीमार विद्यार्थियों को समुचित व्यवस्था कर बैठाने की जबाबदारी हो रहे परीक्षा केन्द्रो की होगी. वही पर मनपा क्षेत्र अंर्तगत सभी पार्क, गार्डन को बंद रखने का आदेश मनपा आयुक्त ने दिया हैं.खाली जमीन व मैदान में किया जाने वाला सभी सामजिक, सांस्कृतिक, महोत्सव आदि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया हैं ।
नागरिकों को आह्वान करते हुए मनपा आयुक्त ने कहा कि प्रदेश से आने वाले व्यक्ति को 14 दिन तक अलग कमरे में आरोग्य विभाग के सूचनानुसार रखें. केन्द्र सरकार द्वारा अलगीकरण का पालन नहीं करने पर ऐसे रोगियों को राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अलगीकरण कक्ष में रखा जायेगा ।
वही पर नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति , संस्था व संगठना इस कानून का पालन नहीं करते हुए उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ भादंवी (45 Of 1860) के कलम 188 नुसार फौजदारी गुनाह का पात्र होगा ।
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