नारपोली पुलिस ने जब्त किये साढ़े 15 लाख रुपये के केमिकल पदार्थ‌, गोदाम व्यवस्थापक सहित मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी।‌। भिवंडी शहर के नारपोली पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वलनशील केमिकल पदार्थ से भरे तीन गोदामों पर छापा मारकर लगभग 15,48,000 रुपये के केमिकल पदार्थ ज़ब्त किया है वहीं पर गोदाम व्यवस्थापक तथा मैनेजर पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है किंतु अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है इस कार्रवाई से रहनाल, वलगांव, दापोडा तथा काल्हेर गांव स्थित अवैध रुप से रखे केमिकल गोदाम व्यवस्थापकों में हडकंप मचा हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रहनाल गांव पंचायत अंतर्गत स्थित श्री दत्ता कंपाउड के गाला नंबर A-17,A-18 और B- 07 में नवीं मुंबई निवासी व्यवसायी दत्ता सदाशिव देशमुख (60) ने देशमुख वेअर हाउसींग प्रा.लिं नामक कंपनी खोल कर इन गोदामों में शासन से किसी प्रकार के अनुमति नहीं लेते हुए भारी मात्रा में अति ज्वलनशील केमिकल पदार्थों  को इकठ्ठा कर रखा था। जिसके कारण आस - पास परिसर के निवासियों को जान का खतरा बना हुआ था। नारपोली पुलिस नाईक विक्रम विठ्ठल धडवई  के शिकायत पर नारपोली पुलिस ने गोदाम क्रमांक A- 17 से TRCHLOROETHYLENE नामक केमिकल के 66 लोहे के ड्रम, प्रत्येक ड्रम का वजन 290 किलो जिसकी कीमत 4,62,000 रुपये तथा गोदाम क्रमांक A-18 से TRCHLOROETHYLENE नामक केमिकल के 58 लोहे के ड्रम प्रत्येक ड्रम का वजन 290 किलो जिसकी कीमत 4,06,000 रुपये और गोदाम क्रमांक B-07 से METHYL METHACRYLATE MONOMER नामक केमिकल के 42 लोहे के ड्रम जिसका वजन 199 किलो तथा METHYLCYCLOHEXANE नामक केमिकल के 48 लोहे के ड्रम वजन 161 किलो कीमत 3,84,000 रुपए कुल 214 लोहे के ड्रम तथा 15,88,000 रुपए के ज्वलनशील केमिकल पदार्थ जब्त किया है। वही पर वेयर हाउसींग के मैनेजर नंद कुमार कोड़ीराम चिकणे (45) निवासी नवीं मुंबई तथा केमिकल व्यवसायी दत्ता सदाशिव देशमुख (60) निवासी नवीं मुंबई के खिलाफ भादंवि के कलम 285,286,34 प्रमाणे सहित पर्यावरण सरंक्षण कायदा सन 1986 के कलम 6,8,25 शिक्षा कलम 15 व मैन्युफक्चर स्टोरेज अँड इंक्पोर्ट आँफ हजार्डस केमिकल सन 1989 के नियम 18, पेट्रो कैमिकल अँक्ट सन 1934 के कलम 3,4,23 व सन 2002 के नियम 116 प्रमाणे मामला दर्ज किया है जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक के.आर.पाटिल कर रहे है।

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