प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक वार्ड तथा नगरीय निकायों में 500 की आबादी पर एक-एक शासकीय सेवक की लगाई गई ड्यूटी

राजगढ़ ।। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी के बढ़ते प्रकरणों को रोकने  के लिए संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान प्रारंभिक स्थिति में ही किया जाना आवश्यक है। कतिपय कई लोग सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षणों से पीडि़त होने के बाद भी कोरोना की जाँच नही करवा रहे हैं। इस कारण उनका इलाज सही समय पर प्रारंभ नहीं हो पाता है तथा संक्रमण की चेन तोड़ना भी मुश्किल होता है। उन्होने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशत किया है कि यह आवश्यक है कि ऐसे संभावित सभी व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाए तथा उन्हें प्रारंभ से ही दवाईयाँ उपलब्ध कराई जाएं। जिससे उनका उपचार हो सके तथा कोविड फैलने से रूक सके। उन्होने यह निर्देष आज आयोजित कोविड़-19 के मद्देनजर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। 

उन्होने निर्देशित किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आदेशित पारित किया है कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक वार्ड में एक शासकीय सेवक की ड्यूटी लगाकर उसे पंचायत के उस वार्ड में कोविड नियंत्रण हेतु प्रभारी बनाया जाए। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में लगभग 500 की आबादी पर एक शासकीय सेवक को कोविड नियंत्रण हेतु प्रभारी बनाया जाए। उन्होने उक्त शासकीय सेवकों के ड्यूटी आदेश जारी करने तथा संशोधित करने हेतु सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है।

जिन व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है वे आवंटित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से प्रतिदिन सम्पर्क कर यह जानकारी प्राप्त करेगे कि उनके घर में कोई सदस्य सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षणों से ग्रसित तो नही है। 
 
उन्होने निर्देशित किया है कि सर्वे में प्राप्त होने वाले संभावित मरीजों को, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर परीक्षण कराने के साथ ही तुरन्त होम आईसोलेशन में दी जाने वाली दवाईयाँ प्रारंभ करने की सलाह दी जाएं। ऐसी दवाई जनपद पंचायत को प्रेषित की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से प्राप्त जानकारी प्रतिदिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिले की एक जाई जानकारी तैयार की जाए। 

नगरीय क्षेत्रों में यह जानकारी प्रतिदिन संबंधित कोविड प्रभारी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को दी जाएगी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संकलित करने का कार्य परियोजन शहरी विकास अभिकरण राजगढ़ द्वारा किया जाएगा। उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में दवाईयों की उपलब्धता सुलभ करन हेतु दवाईयों के मुख्यालय के ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजगढ़ की रहेगी ।

उन्होने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जारी आदेश का उल्लंघन करता है अथवा इस आदेश के माध्यम जिम्मेदारी के निर्वहन में लापरवाही करता है तो इस कारण संक्रमण बढ़ने की संभावना देखते हुए संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से नागरिकों को सुरक्षित रखने कोरोना कर्फ्यू का सख्ति से पालन कराया जाए। यह कोरोना संकट से निकलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि लापरवाही और ढि़लाई करने वाले संबंधितों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिष्चित की जाए। 

रिपोर्टर

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