पुराने मकान को अवैध घोषित कर किया फौजदारी का मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक 05 अंर्तगत एक शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त गिरीधर गोविन्द घोष्टेकर (50) ने तल अधिक एक मंजिला ( कवेलू के मकान) को अवैध घोषित करते हुए मकान मालिक के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 ( MRTP) के तहत भिवंडी शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाया है। पुलिस ने मकान मालिक जुल्फिकार अहमद सगीर अहमद मोमिन के खिलाफ अवैध बांधकाम करने पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रभु अली के घर क्रमांक 23/20 अवैध तरीके से बनाया गया था.जिसकी शिकायत बार बार सहायक आयुक्त को मिल रही थी.शिकायत मिलने पर सहायक आयुक्त घोष्टेकर ने मकान मालिक मोमिन को बांधकाम करने व मकान संबंधी कागज़ पत्र सादर करने के लिए नोटिस भेजा था तथा इसकी सुनवाई भी रखा.किन्तु सुनवाई के दरमियान मकान मालिक उपस्थित नहीं हुआ और मकान बनाने संबंधी मनपा के नगररचना विभाग द्वारा जारी कागज़ पत्र भी सादर नहीं किया. जिसकी सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त घोष्टेकर ने मकान को अवैध घोषित कर शहर पुलिस स्टेशन में MRTP कलम 52 के तहत मामला दर्ज करवाया है। शहर पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ फौजदारी के तहत मामला दर्ज कर लिया है. सुत्रों की माने यह मकान लगभग 30 वर्ष पहले बना था.जिसका विवाद पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से चल रहा था. जिसके कारण उस व्यक्ति ने मकान बांधकाम संबंधी तथा मकान तोड़ देने की शिकायत मनपा आयुक्त तथा सहायक आयुक्त कार्यालयो में की थी.शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक दाभाडे इसकी जांच कर रहे है।

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