सभागृह नेता पद की नियुक्ति पर महापौर के फैसले को उच्च न्यायालय ने किया रद्द

भिवंडी।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सत्तारूढ़ कोणार्क विकास आघाडी की महापौर श्रीमति प्रतिभा विलास पाटिल ने सभागृह नेता श्याम अग्रवाल को हटाकर कोणार्क विकास आघाडी के नगरसेवक विकास निकम को सभागृह नेता बनाया था। जिसके खिलाफ नगरसेवक व सभागृह नेता श्याम अग्रवाल ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विकास निकम को सभागृह नेता बनाऐ जाने का ठहराव को रद्द कर दिया है। बतादें कि कोणार्क विकास आघाडी, भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बंडखोर नगरसेवकों ने मिलकर कोणार्क विकास आघाडी की नगरसेविका श्रीमति प्रतिभा विलास को महापौर बनाया था। 16 दिसम्बर 2020 को आॅन लाइन महासभा के दरमियान महापौर श्रीमति प्रतिभा विलास पाटिल ने भाजपा के नगरसेवक श्याम अग्रवाल को सभागृह नेता पद पर नियुक्ति की थी। किन्तु श्याम अग्रवाल द्वारा महापौर व उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द बोलने पर नाराज़ महापौर पाटिल ने उन्हें सभागृह नेता पद से हटाकर 12 मार्च 2021 को कोणार्क विकास आघाडी के नगरसेवक विकास निकम को सभागृह नेता पद पर नियुक्त कर दिया था। महापौर के इस फैसले के खिलाफ भाजपा नगरसेवक श्याम अग्रवाल ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। जिसकी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने महापौर श्रीमति प्रतिभा विलास पाटिल के इस फैसले को रद्द कर दिया है। इस संबंध में श्याम अग्रवाल ने कहा कि सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें विजय हासिल हुई है। महापौर ने सत्ता का दुरूपयोग कर पक्षपात करते हुए यह निर्णय लिया था जिसे आज उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट